आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 22

नियम संख्या.

22

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 31(1) के प्रयोजनों के लिए समग्र औसत अग्रिमों की गणना (सारणी: क्रम संख्या 1)] |

22. (1) धारा 31 (1)[ सारणी क्रम संख्या 1] के प्रयोजनों के लिए, किसी अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए समग्र औसत अग्रिमों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) कर वर्ष में सम्मिलित प्रत्येक माह के अंतिम दिन के अंत में प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम को अलग से एकत्रित किया जाएगा:
(ख) हर ऐसी ब्रांच के मामले में इस तरह मिली रकम को उन महीनों की संख्या से बांटा जाएगा जिनके लिए बकाया एडवांस को खंड (क) के मकसद के लिए अनुसार में लिया गया है: और
(ग) प्रत्येक ग्रामीण शाखा के संबंध में इस प्रकार प्राप्त रकमों का योग, अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए औसत अग्रिमों का योग होगा।

(2) इस नियम में, "ग्रामीण शाखा" तथा "अनुसूचित बैंक पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः धारा 66(26) तथा धारा 2(98) में हैं।

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