धारा 90 और धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन अनुतोष का दावा करने के लिए प्रमाणपत्र
21कख. (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन धारा 90 की उपधारा (5) और धारा 90क की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा प्ररूप संख्या 10च में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी, अर्थात् :---
(i) निर्धारिती की प्रास्थिति (व्यष्टि, कंपनी, फर्म आदि) ;
(ii) राष्ट्रीयता (व्यष्टि की दशा में) या निगमन या रजिस्ट्रीकरण का विनिर्दिष्ट देश या राज्यक्षेत्र (अन्य की दशा में) ;
(iii) निवास के देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निर्धारिती की कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या नहीं है तो ऐसी कोर्इ अनन्य संख्या जिसके आधार पर व्यक्ति की उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा पहचान की जाती है जिसका निवासी होने का निर्धारिती दावा करता है ;
(iv) वह अवधि, जिसके लिए धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित निवासीय प्रास्थिति लागू है ; और
(v) भारत के बाहर देश में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस अवधि के लिए निर्धारिती का पता जिसके लिए ऊपर (iv) में यथा उल्लिखित प्रमाणपत्र लागू है ।
(2) निर्धारिती से उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना या उसका कोर्इ भाग देने की अपेक्षा नहीं की जाए यदि, यथास्थिति, सूचना या उसका कोर्इ भाग धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में अंतर्विष्ट है ।
(2क) निर्धारिती, ऐसे दस्तावेज रखेगा और सुरक्षित रखेगा जो उपनियम (1) के अधीन दी गर्इ सूचना को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हों और आय-कर प्राधिकारी निर्धारिती से, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी अनुतोष का उक्त निर्धारिती द्वारा दावा किए जाने के संबंध में उक्त दस्तावेज देने की अपेक्षा कर सकेगा।
(3) कोर्इ निर्धारिती, जो भारत में निवासी है, धारा 90 और धारा 90क में निर्दिष्ट करार के प्रयोजन के लिए निवास प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्ररूप संख्या 10चक में आवेदन करेगा।
(4) निर्धारण अधिकारी उपनियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर और इस निमित्त समाधान हो जाने पर प्ररूप संख्या 10चख में निर्धारिती की बाबत निवास प्रमाणपत्र जारी करेगा।

