1[अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय का कराधान.
21ककक. (1) जहां एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति 1 अप्रैल 2022, को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पिछले वर्ष के दौरान एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों में आय अर्जित की है, ऐसी आय विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विकल्प पर उस निर्धारण वर्ष से संबंधित सुसंगत पूर्व वर्ष की उसकी कुल आय में सम्मिलित की जाएगी, यथास्थिति, अधिसूचित देश जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट खाते या खाते से आय पर निकासी या उन्मोचन के समय कर लगाया जाता है।
(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग किया गया है, पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय जिसमें उप-नियम (1) के अधीन कर योग्य आय सम्मिलित नहीं होगी,—
(क) पूर्व किसी भी वर्षों में से विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय में पहले से ही सम्मिलित किया गया है जिसके दौरान ऐसी आय अर्जित की गई है और उस पर कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भुगतान किया गया है; या
(ख) निम्नलिखित कारणों के मद्धे पूर्ववर्ष के दौरान उपगत आय भारत में कराधेय नहीं, थी,—
(i) पूर्व वर्ष के दौरान धारा 6 के खंड (6) में निर्दिष्ट ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अनिवासी है या सामान्य रूप से निवासी नहीं है; या
(ii) दोहरे कराधान से बचाव समझौते का आवेदन, यदि कोई हो,
और ऐसी आय का भुगतान किया गया विदेशी कर, यदि कोई हो, नियम 128 के अधीन विदेशी कर क्रेडिट की गणना के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(3) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी विनिर्दिष्ट खातों के संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
(4) ऐसे मामले में जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी बन जाता है, तो—
(i) उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए गए विकल्प को सुसंगत पूर्व वर्ष से कभी भी प्रयोग नहीं किया गया माना जाएगा; और
(ii) ऐसी आय, जिसे पिछले वर्ष से आरंभ होने वाली अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट खाते या खातों में अर्जित किया गया है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था और सुसंगत पूर्व वर्ष से तुरंत पहले पूर्व वर्ष के साथ समाप्त हुआ था, सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष के दौरान कर योग्य होगा और सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम तारीख को या उससे पहले कर का भुगतान किया जाएगा।
(5) 1 अप्रैल, 2022 के दिन या उसके पश्चात् शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी भी पूर्व वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उप-नियम (1) के अधीन प्रयोग किए जाने का विकल्प प्ररूप संख्या 10-ड़ड़ में होगा और यह आय की विवरणी प्रस्तुत करने की लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख या उससे पहले डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
(6) उप-नियम (4) उपबंधों के अध्याधीन, प्ररूप संख्या 10-ड़ड़ में उप-नियम (1) के अधीन पूर्व वर्ष के बाबत् एक विनिर्दिष्ट खाते या खातों के लिए एक बार प्रयोग किया गया विकल्प सभी पश्चात्वर्ती पूर्व वर्षों पर लागू होगा और जिस पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष के लिए विकल्प प्रयोग किया गया है, उस पूववर्ष और उसके पश्चात् पूववर्ष के लिए वापस नहीं लिया जाएगा।
(7) यथास्थिति, प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित अभिग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और प्ररूप संख्या 10-ड़ड़ के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदाई होगा।
स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—
(i) "सम्यक तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में दिया गया है;
(ii) "अधिसूचित देश", "विनिर्दिष्ट खाता" और "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की धारा 89क के स्पष्टीकरण में दिया गया है;
(iii) "सुसंगत पूर्व वर्ष" से उस पूर्व वर्ष से होगा जिसके जिसके दौरान विनिर्दिष्ट व्यक्ति पूर्व वर्ष के बाद अनिवासी हो जाता है जिसके संबंध में उप-नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है।]
1. आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 4-4-2022 से अंत: स्थापित।

