आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 218

नियम संख्या.

218

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 392(2)(क) के अधीन स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर या संदाय किए गए कर का सरकारी खाते में संदाय करने का समय और तरीका ।

218. (1) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन काटी या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा केंद्रीय सरकार के खाते में निम्नानुसार जमा की जाएँगी-

(क)   उसी दिन, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है; और
(ख)   उस महीने के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले, जिसमें धारा 392(2)(क) के अधीन कटौती या संग्रहण किया गया हो या आयकर देय हो, जहाँ कर का संदाय आयकर चालान के साथ किया जाता है।

(2) अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन यथास्थिति, कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों द्वारा काटी गई या संग्रहण की गई सभी राशियाँ, या धारा 392(2) के अधीन कटौती योग्य मानी जाने वाली राशियाँ, जो सरकार के कार्यालय से भिन्न अन्य कार्यालय में हों, केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा की जाएँगी—

(क)   30 अप्रैल को या उससे पहले, जहाँ आय या राशि मार्च माह में जमा या संदाय की गई हो, या विकलन या प्राप्त की गई हो; और
(ख)   किसी अन्य मामले में, उस माह के अंत से सात दिनों के भीतर या उससे पहले जिसमें-
(i)   कटौती या संग्रह किया गया हो; या
(ii)   धारा 392(2)(क) के अधीन आयकर देय हो ।

(3) उप-नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ निम्नलिखित प्रकार की आय या राशि के संबंध में धारा 393(1) के अधीन कोई राशि काटी जाती है, -

(क)   किराया के रूप में कोई आय (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (2)(i)]); या
(ख)   किसी अचल संपत्ति (कृषि भूमि को छोड़कर) के हस्तांतरण के लिए कोई प्रतिफल (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (3)(i)]); या
(ग)   कोई राशि
(i)   किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य को पूरा करने के लिए (किसी कार्य को पूरा करने के लिए श्रम की आपूर्ति सहित); या
(ii)   वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में
(iii)   कमीशन के रूप में (जो धरा 393(1) [सारणी क्रम सं. (1)(1)] में निर्दिष्ट बीमा कोमिस्सिओं नहीं है।
  (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (6)(ii)]); या
(घ)   किसी आभासी डिजिटल आस्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल के रूप में कोई राशि (धारा 393(1) [सारणी क्रमांक (8)(vi)]),

केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसी राशि का संदाय उस माह के अंत से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसमें कटौती की गई है और इसके साथ प्ररूप संख्या 141 में चालान-सह-विवरण संलग्न किया जाएगा।

(4) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, विशेष मामलों में, निर्धारण अधिकारी, संयुक्त आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से, धारा 392(1) या 393(1) [सारणी क्रमांक (1)(i), 1(ii), 5(ii) और (iii)]) के अधीन काटे गए कर का त्रैमासिक संदाय, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में विनिर्दिष्ट कर वर्ष की तिमाहियों के लिए, उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट तारीख तक करने की अनुमति दे सकेगा:

सारणी

क्रमांकवित्तीय वर्ष की तिमाही, जिसकी समाप्ति तारीख निम्नलिखित है,त्रैमासिक संदाय की तारीख
1.30 जून7 जुलाई
2.30 सितम्बर7 अक्तूबर
3.31 दिसम्बर7 जनवरी
4.31 मार्च30 अप्रैल

(5) सरकारी कार्यालय के मामले में, जहाँ कर चालान प्रस्तुत किए बिना केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किया गया है, —

(क)   वेतन एवं लेखा अधिकारी या जिला कोषाधिकारी या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे कटौतीकर्ता या संग्राहक कटौती या संग्रहण किए गए कर की रिपोर्ट करता है और जो ऐसी राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, प्ररूप संख्या 137 में एक विवरण प्रस्तुत करेगा; और
(ख)   ऐसा विवरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट विवरण

(क)   30 अप्रैल को या उससे पहले, यदि विवरण मार्च माह से संबंधित है; और
(ख)   किसी अन्य मामले में, सुसंगत माह के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी की गई संख्या (जिसे यहां बही पहचान संख्या कहा गया है) उन सभी कटौतीकर्ताओं या संग्राहकों को सूचित करेंगे जिनके संबंध में कटौती या संग्रहण की गई राशि क्रेडिट की गई है।

(8) उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति —

(क)   प्ररूप संख्या 137 दाखिल करने के लिए लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करेंगे;
(ख)   लेखा कार्यालय पहचान संख्या (एआईएन) प्राप्त करने के लिए प्ररूप 136 दाखिल करेंगे;

(9) जहां आयकर चालान के साथ कर जमा करना हो, वहां इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा में जमा किया जाएगा।

(10) जहां नियम 333 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा आयकर चालान के साथ कर जमा किया जाना है या जहां उप-नियम (3) के अनुसार आयकर चालान सह विवरण के साथ कर जमा किया जाना तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से विप्रेषित किया जाएगा।

(11) आयकर महानिदेशक (प्रणाली), भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के प्रयोजन हेतु प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेंगे, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से राशि विप्रेषित करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे।

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