अनिवासियों के मामले में उच्चतर दर पर कर कटौती लागू न होने के लिए धारा 397(2)(ग) के अधीन शर्तें ।
217. (1) यदि ऐसे कटौती प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या नहीं है, तो ब्याज, स्वामित्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, लाभांश और किसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर किए गए भुगतानों के संबंध में, धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी न हो (कटौती प्राप्तकर्ता), पर लागू नहीं होंगे, यदि कटौती प्राप्तकर्ता उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज कटौतीकर्ता को प्रस्तुत करता है।
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज निम्नलिखित होंगे:-
| (क) | नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क संख्या; | |
| (ख) | भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पता, जिसका कटौती प्राप्तकर्ता निवासी है; | |
| (ग) | भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में निवासी होने का प्रमाणपत्र, उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी किया गया हो, यदि उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की विधि ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का उपबंध करती हो; और | |
| (घ) | निर्धारिती का उसके निवास देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का कर पहचान क्रमांक, और यदि ऐसा कोई क्रमांक उपलब्ध न हो, तो एक विशिष्ट क्रमांक जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारिती की पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है। |
(3) धारा 397(2)(ख)(i) के उपबंध किसी अनिवासी व्यक्ति को किए गए भुगतानों पर भी लागू नहीं होंगे, जो कंपनी न हो या विदेशी कंपनी न हो, यदि ऐसे व्यक्ति को धारा 262 और उसमें निर्धारित नियमों के उपबंधों के अनुसार पैन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं है।

