आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 216

नियम संख्या.

216

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन ।

216. (1) धारा 397(1) (क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन निम्नलिखित में किया जाएगा:

(क)   सरकारी संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 134; या
(ख)   सरकारी संस्था से भिन्न अन्य संस्था के मामले में प्ररूप संख्या 135 ।

(2) कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन हेतु आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्ररूप के माध्यम से भी उक्त अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा धारा 397(1)(क) के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण खाता संख्या के आवंटन का कार्य सौंपा गया है।

(4) उप-नियम (1) या (2) में विनिर्दिष्ट आवेदन निम्न प्रकार से किया जाएगा:

(क)   कर की कटौती या संग्रहण से पूर्व; और
(ख)   यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो उस माह के अंत से तीस दिनों के भीतर जिसमें यथाथिति, कर की कटौती या संग्रहण किया गया हो।

(5) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन के साथ नियम 158 के उप-नियम (8) की सारणी के स्तंभ घ में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होंगे, जो उक्त सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित आवेदक के संबंध में यथास्थिति, पहचान, पता और जन्म तारीख या निगमन तारीख, के प्रमाण के रूप में हों।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी संस्था" से अभिप्रेत हैं-

(क)   केन्द्रीय सरकार की कोई संस्था; या
(ख)   राज्य सरकार की कोई संस्था; या
(ग)   कोई स्थानीय प्राधिकरण (केन्द्रीय सरकार); या
(घ)   कोई स्थानीय प्राधिकरण (राज्य सरकार),

किंतु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा गठित कोई कंपनी या कोई सांविधिक या स्वायत्त निकाय शामिल नहीं होगा।

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