आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 215

नियम संख्या.

215

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 395 (4) के अधीन स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना ।

215. (1) अधिनियम के अध्याय 19 ख के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर कटौती या संग्रहण का प्रमाणपत्र या धारा 392(2) (क) के अधीन कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर संदाय का प्रमाणपत्र, उन धाराओं के तदनुरूप जिनके अधीन कटौती, संदाय या संग्रहण किए जाते हैं, जैसा कि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में संदर्भित है, यथास्थिति, कर्मचारी, या संदायकर्ता, या क्रेता, या लाइसेंसधारी, या पट्टेदार को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और डाउनलोड करने के पश्चात उक्त सारणी के स्तंभ ग में संदर्भित प्ररूप में और उक्त सारणी के स्तंभ घ में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम सं.वह धारा जिसके अधीन कर की कटौती, संदाय या संग्रहण किया जाता हैप्ररूपनियत तारीख
1.धारा 392 [धारा 392(7) के सिवाय] 130 और 393(1) [सारणी: क्रमांक 8 (iii)] के अधीन कर की कटौती या संदाया130जिस कर वर्ष में आय का संदाय किया गया और कर काटा गया, उसके ठीक पश्चात वाले वित्तीय वर्ष के 15 जून तक।
2.धारा 392(7), 393(1) ([सारणी: क्रमांक (2)(i), (3)(i), (6)(ii), और (8)(vi)] के सिवाय), 393(2) और सिवाय), 393(2) और (3) के अधीन कटौती।131नियम 219 के अधीन स्रोत पर काटे गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

3.

धारा 393(1) के अधीन कटौती-

(क)   सारणी क्रमांक (2)(i)];
(ख)   सारणी क्रमांक (3)(i)];
(ग)   [सारणी क्रमांक (6)(ii)]; और
(घ)   सारणी क्रमांक (8)(vi)])

132

प्ररूप संख्या 141 में चालान सह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर। प्ररूप संख्या 141 मंन चालान सह विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

4.धारा 394(1) के अधीन संग्रहण1323नियम 219 के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए कर का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।

(2) यदि कोई निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के अधीन कार्यरत है, तो प्रत्येक नियोक्ता उस अवधि से संबंधित प्ररूप संख्या 130 में प्रमाणपत्र का भाग क और ख जारी करेगा, जिसके लिए निर्धारिती प्रत्येक नियोक्ता के साथ कार्यरत था, और भाग ग प्रत्येक नियोक्ता या निर्धारिती के विकल्प पर अंतिम नियोक्ता द्वारा जारी किया जा सकेगा।

(3) कटौतीकर्ता या संग्राहक प्ररूप संख्या 130 या प्ररूप संख्या 131 या प्ररूप संख्या 133 में प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, यदि प्राप्तकर्ता या दाता ने जारी किया गया मूल प्रमाणपत्र खो दिया और प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करता है, और ऐसे प्रतिलिपि प्रमाणपत्र को कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा प्रतिलिपि प्रमाणित किया जाता है।

(4) जहां प्ररूप संख्या 130 प्ररूप संख्या 131, प्ररूप संख्या 132 या प्ररूप संख्या 133 में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना है, वहां कटौतीकर्ता अपने विकल्प पर ऐसे प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग कर सकेगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्रों के मामले में, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क)   एक बार प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात प्रमाणपत्रों की विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, और
(ख)   प्रमाणपत्रों का एक नियंत्रण क्रमांक हो और कटौतीकर्ता द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रों का एक लॉग रखा जाए।

(6) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, चालान पहचान संख्या से वह संख्या अभिप्रेत है जिसमें उस बैंक शाखा का मूल सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) कोड, कर जमा करने की तारीख और बैंक द्वारा दिया गया चालान क्रमांक शामिल है, जहां कर जमा किया गया है।

(7) नियम 332 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार प्रमाणपत्र जनरेट और डाउनलोड किया जाएगा।

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