आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 213

नियम संख्या.

213

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती या संग्रहण के लिए, या आयकर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन ।

213. (1) निम्नलिखित के लिए प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्ररूप संख्या 128 में आवेदन किया जाएगा:

(क)   धारा 395 की उपधारा (1) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर की कटौती करने या आयकर की कटौती न करने हेतु, या
(ख)   धारा 395 की उपधारा (3) के अधीन किसी निम्न दर पर आयकर का संग्रहण करने हेतु ।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो नियम 209 के अधीन विनिर्दिष्ट आय या राशि के संबंध में कर की कटौती न करने के प्रमाणपत्र के लिए पात्र है।

(3) निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा:

(क)   विचाराधीन कर वर्ष के लिए अनुमानित आय पर देय कर
(ख)   यथास्थिति, पिछले चार कर वर्षों की रिटर्न की गई आय, निर्धारित आय या अनुमानित आय पर संदाय किया गया या देय कर;
(ग)   इस अधिनियम और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन विद्यमान देयता; और
(घ)   आवेदन की तारीख तक करदाता के खाते में जमा अग्रिम कर संदाय स्रोत पर काटे गए या संग्रहण किए गए कर, उस कर वर्ष के लिए जिसके लिए आवेदन किया गया है।

(4) यदि कोई व्यक्ति धारा 263(9) (ग) में विनिर्दिष्ट इकाई या रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन है, तो निर्धारण अधिकारी उप नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा:-

(क)   विनिर्दिष्ट इकाई आवेदन की तारीख तक और उस कर वर्ष के लिए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक आयकर से छूट के प्रयोजन से अनुमोदित है, और
(ख)   संबंधित व्यक्ति ने पिछले चार कर वर्षों के लिए आय विवरणी प्रस्तुत की हों, जिनके लिए ऐसी विवरणी उप-नियम (1) के अधीन आवेदन किए जाने की तारीख को या उससे पहले शोध्य थी।

(5) ऐसे मामले में, जहां धारा 393(1) [सारणी: क्रमांक 7] में विनिर्दिष्ट लाभांश आय के संबंध में प्रमाणपत्र जारी किया जाना है, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी पूरी होनी अपेक्षित होंगी: -

(क)   जिन शेयरों के संबंध में प्रमाणपत्र मांगा गया है, वे पब्लिक कंपनियों के शेयर होंगे, और
(ख)   (i) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व में हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश धारा 96 से 99 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल किए जाने योग्य न हों, या
  (ii) ऐसे शेयर आवेदक के नाम पर हों और उनके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-लाभकारी संगठन की ओर से धारित हों तथा उनसे प्राप्त लाभांश अधिनियम के अध्याय 17-ख के अधीन कर से छूटप्राप्त हों।

(6) उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र, उसमें उल्लिखित शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिए कंपनी को दी गई सूचना की तारीख से अंतरित शेयरों के अनुरूप आय की सीमा तक प्रभावी नहीं रहेगा।

(7) इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र कर वर्ष की ऐसी अवधि के लिए वैध होगा, जैसा कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया हो, जब तक कि निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय इसे रद्द न कर दिया जाए ।

(8) प्रमाणपत्र कर कटौती या संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम पर, आवेदक को सूचित करते हुए जारी किया जाएगा और केवल निम्नलिखित के संबंध में वैध होगा:

(क)   विनिर्दिष्ट कटौतीकर्ता से विनिर्दिष्ट संदाय, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक, और
(ख)   विनिर्दिष्ट संग्राहक से विनिर्दिष्ट रसीद, प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट राशि की सीमा तक।

(9) जहां कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संख्या सौ से अधिक होने की संभावना हो और आवेदन करते समय आवेदक के पास ऐसे व्यक्तियों का विवरण उपलब्ध न हो, वहां आवेदक के नाम पर निम्न दर पर आयकर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, जो उसे निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करेगा:

(क)   समुचित कटौती दर पर विनिर्दिष्ट संदाय प्राप्त करना;
(ख)   समुचित प्रमाणपत्र तैयार करना और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रदान करना; और
(ग)   ऐसा प्रमाणपत्र आयकर विभाग के पोर्टल से जनरेट किया जाएगा।

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