धारा 394 (2) के अधीन स्रोत पर कोई भी कर संग्रहण न होने के लिए क्रेता द्वारा घोषणा ।
212. (1) धारा 394 (2) के अधीन एक घोषणा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि धारा 394(1) (सारणी: क्रमांक 1 से 5] में विनिर्दिष्ट खरीदी जा रही वस्तुएं विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएंगी, न कि व्यापारिक प्रयोजनों के लिए, प्ररूप संख्या 127 में होगी और उसमें दर्शाई रीति रीति से सत्यापित की जाएगी।
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी।
(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उस माह के पश्चात वाले माह के सातवें दिन या उससे पहले, जिसमें घोषणा उसे प्रस्तुत की गई है, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त को परिदानकरेगा।
(4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त से वह मुख्य आयकर आयुक्त या आयकर आयुक्त अभिप्रेत है जिसके अधीन उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति का कर निर्धारण करने का अधिकारिता रखने वाला निर्धारण अधिकारी है।

