धारा 393 (6) के अधीन कर कटौती के बिना कतिपय आय प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा।
211. (1) धारा 393 (6) के अधीन घोषणा प्ररूप संख्या 121 में प्रस्तुत की जाएगी।
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी:-
| (क) | आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सम्यक सत्यापन के पश्चात उपलब्ध कराई गई सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या | |
| (ख) | कागजी रूप में। |
(3) धारा 393 (6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान प्ररूप संख्या 121 में प्राप्त प्रत्येक घोषणा को एक विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करेगा।
(4) धारा 393 (6) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की आय या राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, नियम 219 में विनिर्दिष्ट कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणाओं का विवरण उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या के साथ होगा, भले ही उक्त तिमाही में कोई कर कटौती न की गई हो ।
(5) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयकर प्राधिकरण, उस कर वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें उप-नियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन घोषणा प्राप्त हुई नियम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से अधिनियम के अधीन सत्यापन या किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए घोषणा प्रस्तुत करने या उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा।

