आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 208

नियम संख्या.

208

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 393 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा घोषणा और दावों के साक्ष्य प्रस्तुत करना [सारणी क्रमांक 8 (iii)] ।

208. (1) धारा 393 (1) के साथ पठित धारा 402 (39) (ग) [ सारणी क्रमांक 8 (iii)] के अधीन घोषणा विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक को प्ररूप संख्या 125 में प्रस्तुत की जा सकती है।

(2) विनिर्दिष्ट बैंक, अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती और धारा 156 के अधीन अनुमत छूट को लागू करने के पश्चात, संबंधित कर वर्ष के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करेगा और प्रचलित दरों के आधार पर ऐसी कुल आय पर आयकर की कटौती करेगा।

(3) अध्याय 8 के अधीन अनुमत कटौती को विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक द्वारा कर वर्ष के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लागू किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट अध्याय 8 के अधीन कटौती का दावा करने के लिए साक्ष्य विनिर्दिष्ट बैंक द्वारा सम्यक रूप से रखे जाएंगे और अपेक्षित होने पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त को उपलब्ध कराए जाएंगे।

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