आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 207

नियम संख्या.

207

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

विदेशी मुद्रा में देय आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु विनिमय दर।

207. (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा में देय किसी आय पर स्रोत कर कटौती के प्रयोजन हेतु, रुपयों में मूल्य की गणना के लिए विनिमय दर, अधिनियम के अध्याय 19-ख के उपबंधों के अधीन जिस तारीख को कर कटौती की जानी है, उस तारीख को उस मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी, तथापि जहाँ टेलीग्राफिक अंतरण क्रम दर ऐसे तिथि को प्रकाशित नहीं होती है, ऐसे पिछली प्रकाशित दर ली जा सकेगी।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध निम्नलिखित को संदेय आय पर लागू होंगे-

(क)  भारत के बाहर स्थित कोई निर्धारिती को, या
(ख)  किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई को; या
(ग)  किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय में स्थित इकाई द्वारा भारत में स्थित किसी निर्धारिती को।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -

(क)  "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में दिया गया है;
(ख)  विदेशी मुद्रा के संबंध में, "टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु अपनाई गई विनिमय दर या दरें अभिप्रेत हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी मुद्रा की क्रय हेतु विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ ऐसी मुद्रा टेलीग्राफिक अंतरण के माध्यम से उस बैंक को उपलब्ध कराई जाती है; और
(ग)  इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (यग) में दिया गया है।

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