"वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कर कटौती हेतु विवरण प्रस्तुत करना।
204. (1) निर्धारिती धारा 392 की उपधारा (1) के अधीन कटौती करने के प्रयोजन से उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्ररूप संख्या 122 में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर सकेगा, :-
| (क) | कर वर्ष के दौरान किसी अन्य नियोक्ता या नियोक्ताओं से निर्धारिती को देय या प्राप्त "वेतन" शीर्ष के अधीन कोई आय, | |
| (ख) | उसी कर वर्ष के लिए "आवास संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कोई हानि, | |
| (ग) | 'वेतन' के अलावा किसी अन्य आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जो उसी कर वर्ष के लिए ऐसे किसी शीर्ष के अधीन हानि न हो (खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हानि से भिन्न); और | |
| (घ) | उसी कर वर्ष के लिए अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन स्रोत पर काटा या संग्रहण किया गया कोई कर। |
(2) वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा संदाय किया जाता है, वेतन के बदले प्राप्त अनुलाभों या लाभों तथा उनके मूल्य का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक विवरण निम्नवत् प्रस्तुत करेगा-
| (क) | प्ररूप संख्या 130 में दिए गए सुसंगत स्तंभों में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन Rs. 150000 से अधिक नहीं है; या | |
| (ख) | प्ररूप संख्या 123 में, यदि कर वर्ष के लिए कर्मचारी को संदाय किया गया या देय वेतन Rs. 150000 से अधिक है। |
(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "वेतन" का वही अर्थ होगा जो नियम 15 में दिया गया है।

