स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर के लिए क्रेडिट।
203. (1) स्रोत पर काटे गए कर या स्रोत पर संग्रहण गए कर के लिए क्रेडिट, कर कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा कर कटौती या संग्रह से संबंधित दी गई जानकारी के आधार पर, आयकर प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृतव्यक्ति को निम्नलिखित रीति से दिया जाएगा:-
| (क) | अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर काटे गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे संदाय किया गया है या जिसके खाते में जमा किया गया है (जिसे यहां कर प्राप्तकर्ता कहा गया है); और | |
| (ख) | अधिनियम के अध्याय 19 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का प्रत्यय उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिससे कर संग्रहण किया गया है या जिसके खाते से कर निकाला गया है (जिसे यहां दाता कहा गया हैं)। |
(2) यदि प्राप्तकर्ता या दाता, कटौतीकर्ता या संग्राहक के पास यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण की गई आय का संपूर्ण या कोई भाग प्राप्तकर्ता या दाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में कर योग्य हैं, तो-
| (क) | कटौतीकर्ता या संग्राहक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रहण संबंधी सूचना में उस अन्य व्यक्ति के नाम से कर कटौती या संग्रहण की सूचना देगा, और | |
| (ख) | तदनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर काटे या संग्रहण गए ऐसे कर का क्रेडिट, जैसा भी मामला हो, उस अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, न कि प्राप्तकर्ता या दाता को । |
(3) उप-नियम (2) के अधीन प्राप्तकर्ता या दाता द्वारा प्रस्तुत घोषणा में उस अन्य व्यक्ति का नाम, पता, स्थायी खाता संख्या, जिसके नाम पर क्रेडिट दिया जाना है, संदाय या क्रेडिट का विवरण जिसके संबंध में क्रेडिट दिया जाना है और ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट देने के कारण शामिल होंगे, और ऐसी घोषणा कटौतीकर्ता या संग्राहक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी।
(4) कटौतीकर्ता या संग्राहक उस व्यक्ति को स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह का प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसके नाम पर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती या संग्रह से संबंधित सूचना में क्रेडिट दिखाया गया है और कटौती का प्रमाणपत्र अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
(5) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर का क्रेडिट उस कर वर्ष के लिए दिया जाएगा जिसके लिए ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण किया जाता है।
(6) (i) जहां स्रोत पर कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार को संदाय किया गया है और ऐसे कर के अनुरूप आय का निर्धारण कई वर्षों में किये जाने योग्य है, तो स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में आय का निर्धारण किया जाता है।
(ii) जहाँ स्रोत पर कर जमा किया गया है और केंद्र सरकार को भुगतान किया गया है, और पट्टा या लाइसेंस एक से अधिक वर्ष से संबंधित है, वहाँ स्रोत पर जमा किए गए कर का क्रेडिट उन वर्षों में उसी अनुपात में दिया जाएगा जिनसे वह पट्टा या लाइसेंस संबंधित है।
(7) उप-नियम (1) से (6) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, धारा 393 (3) [सारणी: क्रमांक 5] और धारा 394 (1) [सारणी क्रमांक 6, 7 और 8 ] के प्रयोजनों के लिए, स्रोत पर इस प्रकार काटे या संग्रहण किए गए कर का क्रेडिट उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खाते से कर काटा या संग्रहण किया गया है और केन्द्रीय सरकार के खाते में उस कर वर्ष के लिए संदाय किया गया है जिसमें ऐसा कर काटा या संग्रहण किया गया है।
(8) स्रोत पर काटे या संग्रहण किए गए तथा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर के लिए क्रेडिट उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना तथा क्रेडिट के दावे के संबंध में आय विवरणी में दी गई सूचना के आधार पर दिया जाएगा, परन्तु बोर्ड द्वारा समय-समय पर तैयार की गई जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार इसका सत्यापन किया जाए।

