धारा 389 (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए विनिर्णय या पारित आदेश पर उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति ।
202. अग्रिम निर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए निर्णय या पारित आदेश के विरुद्ध निर्धारिती या आयुक्त के निर्देशों पर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 389(1) के अधीन उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का प्ररूपऔर रीति वही होगी जो अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने के लिए निर्धारित लागू प्रक्रिया में दिए गए हैं।

