धारा 384 (8) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णयों की प्रतियों का प्रमाणीकरण ।
201. बोर्ड द्वारा दिए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति, जो आवेदक और उसके मामले पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को भेजी जानी है, यथास्थिति, आयुक्त या उपायुक्त या अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा, उसकी सत्य प्रति प्रमाणित की जाएगी।

