धारा 383 के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन ।
200. (1) धारा 383(1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने हेतु आवेदन निवासी या अनिवासी आवेदक द्वारा प्ररुप संख्या 120 में किया जाएगा और इस नियम के अनुसार उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किया जाएगा।
(2) अग्रिम विनिर्णय के आवेदन के साथ देय फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:
| क्र सं. | अध्याय 18-घ (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट दशा या प्रवर्ग | एक या एक से अधिक लेनदेन की वह रकम जिसके लिए विनिर्णय मांगा गया है | फीस |
| क | ख | ग | घ |
| 1. | धारा 380(क) के उपखंड (i) के अधीन अनिवासी आवेदक या उसके उपखंड (ii) के अधीन निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न कर देयता के संबंध में अग्रिम विनिर्णय की मांग करना। | एक सौ करोड़ रुपये से कम रकम। | Rs. 200000 |
| एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम। | Rs. 500000 | ||
| तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक रकम। | Rs. 1000000 | ||
| 2. | धारा 380(क)(iii) के अधीन किसी निवासी आवेदक द्वारा किए गए या प्रस्तावित लेनदेन से उत्पन्न होने वाली निवासी आवेदक की कर देयता के संबंध में अग्रिम निर्णय की मांग करना। | एक सौ करोड़ रुपये से तीन सौ करोड़ रुपये तक की रकम। | Rs. 500000 |
| तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम। | Rs. 1000000 | ||
| 3. | कोई अन्य आवेदक | सभी मामलों में | Rs. 10000 |
(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन, उसके साथ संलग्न सत्यापन, उपाबंध और आवेदन के साथ संलग्न विवरण एवं दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे और निम्नलिखित रीति से हस्ताक्षरित या डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किए जाएंगे :-
| (क) | जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य व्यक्ति है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर धारा 265 के अधीन ऐसी विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे- |
| (i) | डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरणी को डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है; या | |
| (ii) | किसी अन्य मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से। |
| (ख) | जहां आवेदक अधिनियम के अधीन आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति नहीं है, वहां आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा इस उद्देश्य के लिए सम्यक् रूप से अधिकृत और वैध पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर या डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का उपयोग करके प्रस्तुत किए जा सकते हैं। |
(4) लागू प्ररूप में प्रत्येक आवेदन के साथ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट फीस के भुगतान का प्रमाण संलग्न होगा।

