आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 20

नियम संख्या.

20

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण से संबंधित धारा 19 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए दिशा-निर्देश |

20. (1) उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक पृथक्करण के समय प्राप्त रकम को धारा 19 [ सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए किसी कर्मचारी द्वारा कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है. -

(i) कोई पब्लिक सेक्टर की कंपनी या
(ii) कोई अन्य कंपनी; या
(iii) अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण ; या
(iv) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
(v) कोई सहकारी समिति; या
(vi) अधिनियम या स्टेट अधिनियम या प्रोविंशियल अधिनियम के अधीन बनाई गई या सम्मिलित की गई यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के धारा 3 के अधीन यूनिवर्सिटी घोषित कोई इंस्टीट्यूशन; या
(vii) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) की धारा 3 के खंड (छ) के अर्थ में कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान: या
(viii) कोई संस्था, जिसका पूरे भारत में या किसी राज्य या राज्यों में महत्व हो, जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए इस बारे में बताए; या
(ix) ऐसा अन्य प्रबन्ध संस्थान जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे: और

(2) उपनियम (1) के अधीन कटौती केवल तभी अनुमेय होगी, जब उपरोक्त कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति या विश्वविद्यालय या संस्थान, जैसा भी मामला हो द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम, या यदि पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण की स्कीम, (जिसे यहां स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है) निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार है:-

(i) यह स्कीम उस कर्मचारी पर लागू होती है जिसने दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
(ii) यह स्कीम कंपनी या सहकारी समिति के निदेशकों को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, किसी कंपनी या प्राधिकरण या सहकारी समिति के श्रमिकों और कार्यपालकों सहित सभी कर्मचारियों (चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं) पर लागू होती है;
(iii) यह स्कीम कर्मचारियों की विद्यमान संख्या में समग्र कमी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है:
(iv) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण उत्पन्न रिक्ति को नहीं भरा जाना है:
(v) किसी कंपनी का रिटायर होने वाला कर्मचारी उसी प्रबंध से जुड़ी किसी दूसरी कंपनी या कंपनी में कार्य नहीं करेगा; और
(vi) कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक अलगाव के कारण प्राप्त होने वाली रकम क या ख से अधिक नहीं है, जहां-

क = 3×ढ×थ:

ख = इ×थ; और

ढ़ = सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या;

ड = सेवानिवृत्ति की दिनांक से पहले छोड़े गए सेवा के शेष महीने;

थ = रिटायरमेंट के समय वेतना |

(3) यदि किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के कर्मचारी द्वारा ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी द्वारा तैयार की गई स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम के अधीन कोई रकम प्राप्त की जाती है, तो उपनियम (2) (1) की अपेक्षा लागू नहीं होगी ।

(4) इस नियम में, "वेतन" शब्द में महंगाई भत्ता सम्मिलित है, यदि रोजगार की शर्तों में ऐसा उपबंध हो, परंतु अन्य सभी भत्ते और सुविधाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

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