परिभाषाएँ
2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न होः
| (क) | "अधिनियम" का तात्पर्य है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15); | |
| (ख) | "विज्ञापन" में नोटिस, ब्रोशर, पर्चे, शो कार्ड, कैटलॉग, होर्डिंग, तख्तियां, पोस्टर, समाचार पत्र में सम्मिलन, किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन कार्यक्रम में चित्र और फिल्में शामिल हैं | |
| (ग) | "एंकर निवेशक" से तात्पर्य एक योग्य संस्थागत खरीदार से है जो इन विनियमों के अध्याय IX के अनुसार किए गए निर्गम के लिए पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए मुख्य बोर्ड पर सार्वजनिक निर्गम में कम से कम दस करोड़ रुपये के मूल्य के लिए आवेदन करता है या कम से कम दो करोड़ रुपये के मूल्य के लिए आवेदन करता है; | |
| (घ) | "अवरुद्ध राशि (एएसबीए) द्वारा समर्थित आवेदन" का तात्पर्य है बैंक खाते में आवेदन राशि को अवरुद्ध करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक को प्राधिकरण के साथ एक सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम के अभिदान के लिए एक आवेदन; | |
| (ड़) | "सहयोगी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो जारीकर्ता का सहयोगी है और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है; | |
| (च) | "बोर्ड" का तात्पर्य अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है; | |
| (छ) | "बही निर्माण" से तात्पर्य इन विनियमों के अनुसार, मांग प्राप्त करने और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों या भारतीय डिपॉजिटरी प्राप्तियों की मात्रा या मूल्य या कूपन के निर्धारण के लिए मूल्य का आकलन करने के लिए की गई प्रक्रिया से है | |
| (ज) | "समग्र निर्गम" का तात्पर्य है सार्वजनिक-सह-अधिकार के आधार पर सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम, जिसमें सार्वजनिक निर्गम और अधिकार निर्गम दोनों में आवंटन एक साथ करने का प्रस्ताव है; | |
| (झ) | "नियंत्रण" का वही तात्पर्य होगा जो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के तहत सौंपा गया है; | |
| (ञ) | "परिवर्तनीय ऋण लिखत" से तात्पर्य एक ऐसे लिखत से है जो ऋणभार पैदा करता है या स्वीकार करता है और बाद की तारीख में लिखत के धारक के विकल्प पर या उसके बिना जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है, चाहे वह जारीकर्ता की परिसंपत्तियों पर शुल्क का गठन करता हो या नहीं; | |
| (ट) | "परिवर्तनीय प्रतिभूति" से तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति से है जो ऐसी प्रतिभूति के धारक के विकल्प के साथ या उसके बिना बाद की तारीख में जारीकर्ता के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या विनिमेय है और इसमें परिवर्तनीय ऋण साधन और परिवर्तनीय वरीयता शेयर शामिल हैं; | |
| (ठ) | "निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज" का तात्पर्य है एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जिसमें जारीकर्ता द्वारा चुने गए राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनल हैं, जिस पर जारीकर्ता की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी विशेष निर्गम के उद्देश्य से सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव हैः | |
| बशर्ते कि, जारीकर्ता निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी भी बाद के निर्गम के लिए एक निर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में एक अलग मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का चयन कर सकता है; | ||
| (ड) | "प्रस्ताव का मसौदा पत्र" का तात्पर्य है इन विनियमों के तहत अधिकारों के मुद्दे के संबंध में बोर्ड के पास दायर प्रस्ताव का मसौदा पत्र; | |
| (ढ) | "प्रस्ताव दस्तावेज़ का मसौदा" का तात्पर्य है इन विनियमों के तहत किसी सार्वजनिक मुद्दे के संबंध में बोर्ड के पास दायर प्रस्ताव दस्तावेज़ का मसौदा; | |
| (ण) | "कर्मचारी" से तात्पर्य एक स्थायी कर्मचारी से है, जो भारत में या भारत के बाहर, जारीकर्ता का या जारीकर्ता की प्रवर्तक या सहायक कंपनी का, या जारीकर्ता का निदेशक, चाहे वह पूर्णकालिक हो या नहीं और इसमें (i) प्रवर्तक, (ii) प्रवर्तक समूह से संबंधित व्यक्ति, या (iii) एक निदेशक शामिल नहीं है, जो या तो स्वयं या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या किसी निगमित निकाय के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जारीकर्ता के बकाया इक्विटी शेयरों का दस प्रतिशत से अधिक रखता हैः | |
| बशर्ते कि स्टॉक विकल्प योजनाओं के प्रयोजनों के लिए, कर्मचारी का वही अर्थ होगा जो [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत सौंपा गया है;] | ||
| (त) | "भगोड़ा आर्थिक अपराधी" का तात्पर्य होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 12 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; | |
| (थ) | "भावी सार्वजनिक प्रस्ताव" का तात्पर्य है किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा जनता को सदस्यता के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव और इसमें किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी भी मौजूदा धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है; | |
| (द) | "सामान्य निगमित प्रयोजनों" में ऐसे चिन्हित उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की जाती है या सामान्य निगमित उद्देश्य के लिए कोई राशि निर्दिष्ट नहीं की जाती है या ऐसा कोई भी उद्देश्य जिसे प्रस्ताव दस्तावेज के मसौदे, प्रस्ताव पत्र के मसौदे, [प्रस्ताव दस्तावेज, या प्रस्ताव पत्र] में किसी भी नाम से जाना जाता हैः | |
| बशर्ते कि निर्गम से संबंधित किसी भी खर्च को केवल इसलिए सामान्य निगमित उद्देश्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा क्योंकि प्रस्ताव दस्तावेज के मसौदे, प्रस्ताव पत्र के मसौदे, [प्रस्ताव दस्तावेज या प्रस्ताव पत्र] में ऐसे खर्चों के लिए कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की गई है; | ||
| (ध) | "ग्रीन शू विकल्प" का तात्पर्य है सार्वजनिक निर्गम में प्रस्तावित इक्विटी शेयरों से अधिक इक्विटी शेयरों को सूचीबद्धता के बाद मूल्य स्थिरीकरण तंत्र के रूप में आवंटित करने का विकल्प; | |
| (न) | "समूह कंपनियाँ" में ऐसी कंपनियाँ (प्रवर्तक और सहायक/सहायक कंपनियों के अलावा) शामिल होंगी जिनके साथ संबंधित पक्ष लेनदेन थे, उस अवधि के दौरान जिसके लिए वित्तीय जानकारी का खुलासा किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों के तहत शामिल है, और अन्य कंपनियाँ भी जो जारीकर्ता के बोर्ड द्वारा सामग्री मानी जाती हैं; | |
| (प) | "आवास वित्त कंपनी" से तात्पर्य आवास वित्त का व्यवसाय करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत आवास वित्त कंपनी को जमा करने वाली कंपनी से है; | |
| (फ) | "अवसंरचना क्षेत्र" में निम्नलिखित सुविधाएँ/सेवाएं शामिल होंगीः |
| (i) | परिवहन (अंतर-मोडल परिवहन सहित), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः |
| (क) | सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, जिनमें टोल सड़कें, पुल, राजमार्ग, सड़क परिवहन प्रदाता और अन्य सड़क से संबंधित सेवाएं शामिल हैं; | |
| (ख) | रेल प्रणाली, रेल परिवहन प्रदाता, मेट्रो रेल सड़कें और अन्य रेलवे से संबंधित सेवाएं; | |
| (ग) | बंदरगाह (छोटे बंदरगाहों और बंदरगाहों सहित), अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग लाइनों और अन्य बंदरगाह संबंधी सेवाओं सहित तटीय शिपिंग; | |
| (घ) | हवाई अड्डों, हेलिपोर्ट, एयरलाइंस और अन्य हवाई अड्डे से संबंधित सेवाओं सहित विमानन; | |
| (ड़) | रसद सेवाएँ; |
| (ii) | कृषि, निम्नलिखित सहितः |
| (क) | भंडारण सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचा; | |
| (ख) | कृषि प्रसंस्करण और कृषि के लिए इनपुट की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण; | |
| (ग) | प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फलों, सब्जियों और फूलों के संरक्षण और भंडारण के लिए निर्माण, जिसमें गुणवत्ता के लिए परीक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं; |
| (iii) | जल प्रबंधन, निम्नलिखित सहितः |
| (क) | जल आपूर्ति या वितरण; | |
| (ख) | सिंचाई; | |
| (ग) | जल उपचार, आदि। |
| (iv) | दूरसंचार, निम्नलिखित सहितः |
| (क) | रेडियो पेजिंग सहित बुनियादी या सेलुलर; | |
| (ख) | घरेलू उपग्रह सेवा (अर्थात, दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए एक भारतीय कंपनी द्वारा स्वामित्व और संचालित उपग्रह); | |
| (ग) | ट्रंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं का नेटवर्क; |
| (v) | औद्योगिक, वाणिज्यिक और सामाजिक विकास और रखरखाव, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः |
| (क) | रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क या विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित; | |
| (ख) | पर्यटन, जिसमें होटल, सम्मेलन केंद्र और मनोरंजन केंद्र शामिल हैं; | |
| (ग) | सार्वजनिक बाजार और इमारतें, व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक केंद्र, खेल और मनोरंजन बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उद्यान और पार्क; | |
| (घ) | शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों का निर्माण; | |
| (ड़) | अन्य शहरी विकास, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली आदि शामिल हैं; |
| (vi) | बिजली, निम्नलिखित सहितः- |
| (क) | थर्मल, हाइड्रो, परमाणु, जीवाश्म ईंधन, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पादन; | |
| (ख) | नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर बिजली का संचरण, वितरण या व्यापार; |
| (vii) | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः |
| (क) | अन्वेषण और उत्पादन; | |
| (ख) | आयात टर्मिनल; | |
| (ग) | द्रवीकरण और पुनः गैसीकरण; | |
| (घ) | भंडारण टर्मिनल; | |
| (ड़) | शहर गैस अवसंरचना सहित ट्रांसमिशन नेटवर्क और वितरण नेटवर्क; |
| (viii) | आवास, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः |
| (क) | सार्वजनिक या सामूहिक आवास, झुग्गी बस्ती पुनर्वास आदि सहित शहरी और ग्रामीण आवास। | |
| (ख) | अन्य संबद्ध गतिविधियाँ जैसे जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, सड़कें बिछाना, स्वच्छता सुविधाएं आदि; |
| (ix) | प्रतिभूतियों के संबंध में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और पंजीकृत निक्षेपागार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; | |
| ( x ) | अन्य विविध सुविधाएं/सेवाएं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः |
| (क) | खनन और संबंधित गतिविधियाँ; | |
| (ख) | प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना; | |
| (ग) | घटकों और सामग्रियों या किसी अन्य उपयोगिताओं या बुनियादी ढांचा क्षेत्र द्वारा आवश्यक सुविधाओं जैसे ऊर्जा बचत उपकरणों और मीटरिंग उपकरणों आदि का निर्माण; | |
| (घ) | पर्यावरण से संबंधित अवसंरचना; | |
| (ड़) | आपदा प्रबंधन सेवाएं; | |
| (च) | स्मारकों और प्रतीकों का संरक्षण; | |
| (छ) | आपातकालीन सेवाएं (चिकित्सा, पुलिस, अग्निशमन और बचाव सहित); |
| (xi) | ऐसी अन्य सुविधा या सेवा जो, बोर्ड की राय में, बुनियादी ढांचा क्षेत्र का गठन करती है; |
| (ब) | प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव का तात्पर्य है सदस्यता के लिए एक गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव और इसमें एक गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता में ऐसी निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के किसी भी मौजूदा धारक द्वारा जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है; | |
| [( भ ) | "नवप्रवर्तक विकास मंच" का तात्पर्य है जारीकर्ताओं की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने और व्यापार करने के लिए व्यापार मंच जो विनियमन 283 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों का पालन करता है;] | |
| (म) | "संस्थागत निवेशक" का तात्पर्य है (i) योग्य संस्थागत खरीदार; या (ii) पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति के साथ बोर्ड के साथ पंजीकृत पारिवारिक न्यास या मध्यस्थ, अध्याय X के संदर्भ में [नवप्रवर्तक विकास मंच] पर सूचीबद्ध करने और/या व्यापार करने के उद्देश्यों के लिए; | |
| (य) | "निर्गम आकार" में प्रस्ताव दस्तावेज के माध्यम से प्रस्ताव और निर्गम के हिस्से के रूप में लाए गए प्रवर्तकों का योगदान शामिल है; | |
| (कक) | "जारीकर्ता" का तात्पर्य है एक कंपनी या एक निगमित निकाय जो प्रासंगिक कानूनों के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियां जारी करने के लिए अधिकृत है और जिसकी निर्दिष्ट प्रतिभूतियां जारी की जा रही हैं और/या इन नियमों के अनुसार बिक्री के लिए पेश की जा रही हैं; | |
| [( खख ) | "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (51) में परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का अर्थ होगा;] | |
| ( गग ) | "प्रमुख प्रबंधक" से तात्पर्य बोर्ड के साथ पंजीकृत एक व्यापारी बैंकर से है और जारीकर्ता द्वारा निर्गम का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है और एक पुस्तक निर्मित निर्गम के मामले में, जारीकर्ता द्वारा नियुक्त प्रमुख प्रबंधक (ओं) पुस्तक निर्माण के उद्देश्यों के लिए पुस्तक चलाने वाले प्रमुख प्रबंधक (ओं) के रूप में कार्य करेगा ; | |
| (घघ) | "सूचीबद्ध जारीकर्ता" से तात्पर्य एक ऐसे जारीकर्ता से है जिसके इक्विटी शेयर राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनल वाले मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं; | |
| ( ड़ड़ ) | "मुख्य बोर्ड" का तात्पर्य है एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जिसमें एस. एम. ई. एक्सचेंज के अलावा राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनल हों; | |
| (चच ) | "शुद्ध प्रस्ताव" का तात्पर्य है जनता को निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव, लेकिन इसमें आरक्षण और निर्गम के हिस्से के रूप में लाए गए प्रवर्तकों का योगदान शामिल नहीं है; | |
| ( छछ ) | "शुद्ध मूर्त परिसंपत्तियाँ" का तात्पर्य है जारीकर्ता की सभी शुद्ध परिसंपत्तियों का योग, जिसमें लेखा मानक 26 (एएस 26) या भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 38 में परिभाषित अमूर्त परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई हैं | |
| (जज) | "निवल मूल्य" से लाभ और प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष से सृजित सभी भंडारों का कुल मूल्य अभिप्रेत है, जो लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार संचित नुकसान, आस्थगित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य में कटौती करने के बाद होता है, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यह्रास और समामेलन से सृजित भंडार शामिल नहीं होते हैं; | |
| (झझ) | "नामित निवेशक" से तात्पर्य एक योग्य संस्थागत खरीदार या निजी इक्विटी कोष से है, जो कम अभिदान के मामले में अध्याय IX के अनुसार किए गए निर्गम का अभिदान लेने या ऐसे निर्गम में बाजार बनाने की प्रक्रिया में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या वितरित करने के लिए प्रमुख प्रबंधक (ओं) के साथ एक समझौता करता है। | |
| स्पष्टीकरण-"निजी इक्विटी निधि" से तात्पर्य किसी विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत निधि या किसी विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित निधि से है; | ||
| (ञञ) | "गैर-संस्थागत निवेशक" का तात्पर्य है खुदरा व्यक्तिगत निवेशक और योग्य संस्थागत खरीदार के अलावा कोई अन्य निवेशक; | |
| (टटट ) | "प्रस्ताव दस्तावेज" का तात्पर्य है एक सार्वजनिक निर्गम के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संदर्भित एक रेड हेरिंग विवरण पत्रिका, विवरण पत्रिका या शेल्फ विवरण पत्रिका, जैसा कि लागू हो, और अधिकार मुद्दे के मामले में प्रस्ताव पत्र; | |
| ( II ) | "प्रस्ताव दस्तावेज़ के माध्यम से प्रस्ताव" का तात्पर्य है शुद्ध प्रस्ताव और आरक्षण; | |
| (डड ) | "सामूहिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के [***] तहत उसे सौंपा गया है; | |
| ( ढ़ढ़ ) | "अधिमान्य निर्गम" का तात्पर्य है किसी सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा इन विनियमों के अध्याय 5 के अनुसार निजी नियोजन के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का चयन करने के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम और इसमें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना या भारत के बाहर किसी देश में जारी स्वेट इक्विटी शेयरों या डिपॉजिटरी प्राप्तियों या विदेशी प्रतिभूतियों के माध्यम से की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव शामिल नहीं है; | |
| (णण ) | "प्रवर्तक" में एक व्यक्ति शामिल होगा: |
| (i) | जिसे प्रस्ताव दस्तावेज या प्रस्ताव दस्तावेज के मसौदे में नामित किया गया है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में जारीकर्ता द्वारा पहचाना गया है; या | |
| (ii) | जिसका निर्गमकर्ता के मामलों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण है, चाहे वह शेयरधारक, निदेशक के रूप में हो या अन्यथा; या | |
| (iii) | जिनकी सलाह, निर्देश या निर्देशों के अनुसार जारीकर्ता का निदेशक मंडल कार्य करने का आदी हैः | |
| बशर्ते कि उप-खंड (iii) में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो केवल एक पेशेवर क्षमता में काम कर रहा हैः | ||
| बशर्ते आगे यह कि कोई वित्तीय संस्थान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, [व्यक्तियों, निगमित निकायों और पारिवारिक कार्यालयों को छोड़कर अन्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक], म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी कोष, वैकल्पिक निवेश कोष, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी में पंजीकृत बीमा कंपनी को केवल इस तथ्य के आधार पर प्रवर्तक नहीं माना जाएगा कि जारीकर्ता की बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी ऐसे व्यक्ति के पास है जब तक कि ऐसा व्यक्ति इन विनियमों के तहत निर्धारित अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है; |
| (तत) | "प्रवर्तक समूह" में शामिल हैंः |
| (i) | प्रवर्तक; | |
| (ii) | प्रवर्तक का तत्काल रिश्तेदार (यानी उस व्यक्ति का कोई भी जीवनसाथी, या व्यक्ति या पति या पत्नी का कोई भी माता-पिता, भाई, बहन या बच्चा); | |
| (iii) | यदि प्रवर्तक एक निगमित निकाय है: |
| (क) | ऐसी निगमित निकाय की सहायक या धारक कंपनी; | |
| (ख) | कोई भी निगमित निकाय जिसमें प्रवर्तक के पास बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी है और/या कोई भी निगमित निकाय जिसके पास प्रवर्तक की बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी है; और | |
| (ग) | [***] |
| (iv) | यदि प्रवर्तक एक व्यक्ति हैः |
| (क) | कोई भी निगमित निकाय जिसमें बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी प्रवर्तक या प्रवर्तक के तत्काल रिश्तेदार या एक फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार के पास है जिसमें प्रवर्तक या उनका कोई एक या अधिक रिश्तेदार सदस्य है; | |
| (ख) | कोई भी निगमित निकाय जिसमें उपरोक्त (क) में दिए गए निगमित निकाय के पास इक्विटी शेयर पूंजी का बीस प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा है; और | |
| (ग) | कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म जिसमें प्रवर्तक और उनके रिश्तेदारों का कुल हिस्सा कुल पूंजी के बीस प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है; |
| (v) | वे सभी व्यक्ति जिनकी हिस्सेदारी "प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी" शीर्षक के तहत एकत्रित की जाती हैः | |
| बशर्ते कि एक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, [व्यक्तियों, निगमित निकायों और पारिवारिक कार्यालयों के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक], म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी कोष, वैकल्पिक निवेश कोष, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी में पंजीकृत बीमा कंपनी को केवल इस तथ्य के आधार पर प्रवर्तक समूह नहीं माना जाएगा कि प्रवर्तक की बीस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर पूंजी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास हैः | ||
| बशर्ते आगे यह कि ऐसी वित्तीय संस्था, अनुसूचित बैंक, [व्यक्तियों, निगमित निकायों और पारिवारिक कार्यालयों के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक], म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी कोष, वैकल्पिक निवेश कोष और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी में पंजीकृत विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक बीमा कंपनी को उनके द्वारा प्रवर्तित सहायकों या कंपनियों के लिए या उनके द्वारा प्रायोजित म्यूचुअल फंड के लिए प्रवर्तक समूह के रूप में माना जाएगा; |
| (थथ ) | "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; | |
| (दद ) | "सार्वजनिक निर्गम" का तात्पर्य है एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या एक और सार्वजनिक प्रस्ताव; | |
| (धध ) | "योग्य संस्थागत खरीदार" का तात्पर्य है: |
| (i) | बोर्ड के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंड, उद्यम पूंजी कोष, वैकल्पिक निवेश कोष और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक; | |
| (ii) | [व्यक्तियों, निगमित निकायों और पारिवारिक कार्यालयों के अलावा एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक] | |
| (iii) | एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान; | |
| (iv) | एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; | |
| (v) | एक बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान; | |
| (vi) | एक राज्य औद्योगिक विकास निगम; | |
| (vii) | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पंजीकृत एक बीमा कंपनी; | |
| (viii) | न्यूनतम पच्चीस करोड़ रुपये की राशि वाला भविष्य निधि; | |
| (ix) | 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम कोष के साथ एक पेंशन निधि [पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के साथ पंजीकृत]; | |
| ( x ) | भारत सरकार के दिनांक 23 नवंबर, 2005 के संकल्प संख्या एफ. संख्या 2/3/2005-डीडीआईआई द्वारा की गई, जिसे भारत के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया; | |
| (xi) | भारत संघ की सेना, नौसेना या वायु सेना द्वारा स्थापित और प्रबंधित बीमा निधि; और | |
| (xii) | भारत के डाक विभाग द्वारा स्थापित और प्रबंधित बीमा निधि; और | |
| (xiii) | प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। |
| (नन ) | "योग्य संस्थान नियोजन" का तात्पर्य है एक सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा योग्य संस्थागत खरीदारों को निजी नियोजन के आधार पर योग्य प्रतिभूतियों का निर्गम और इन विनियमों के संदर्भ में प्रवर्तकों और/या प्रवर्तक समूह द्वारा निजी नियोजन के आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है; | |
| (पप ) | "रिश्तेदार" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित रिश्तेदार है; | |
| (फफ ) | "खुदरा व्यक्तिगत निवेशक" का तात्पर्य है एक व्यक्तिगत निवेशक जो दो लाख रुपये से अधिक के मूल्य के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है; | |
| (भभ ) | "खुदरा व्यक्तिगत शेयरधारक" से तात्पर्य एक ऐसे शेयरधारक से है जो दो लाख रुपये से कम मूल्य की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करता है या बोली लगाता है; | |
| (xx) | "अधिकार निर्गम" का तात्पर्य है किसी सूचीबद्ध निर्गमकर्ता द्वारा निर्गमकर्ता के शेयरधारकों को उक्त उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का प्रस्ताव; | |
| (मम ) | "अनुसूची" का तात्पर्य है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची; | |
| (यय ) | "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक" का तात्पर्य है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है; | |
| ( ककक ) | "स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक" से बोर्ड के साथ पंजीकृत किसी निर्गम का बैंकर अभिप्रेत है, जो एएसबीए की सुविधा प्रदान करता है; | |
| (खखख़ ) | "बेचने वाले शेयरधारक (ओं)" का तात्पर्य है जारीकर्ता का कोई भी शेयरधारक जो इन विनियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए पेश कर रहा है; | |
| [(खखखख) | "वरिष्ठ प्रबंधन" का तात्पर्य होगा जारीकर्ता के अधिकारी और कर्मचारी जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं, और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक सहित, यदि वे निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं हैं) से एक स्तर नीचे के प्रबंधन के सभी सदस्य भी शामिल होंगे और विशेष रूप से कार्यात्मक प्रमुख, जो भी नाम से बुलाए जाएं, और कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे।] | |
| ( गगग ) | "प्रतिभूति कानून" का तात्पर्य है अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम तथा सामान्य या विशेष आदेश, इसके तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए या जारी किए गए दिशानिर्देश या परिपत्र और कंपनी अधिनियम, 2013 या कोई पिछला कंपनी कानून और उसके तहत बनाए गए कोई अधीनस्थ कानून, जो बोर्ड द्वारा प्रशासित होते हैं; | |
| (घघघ ) | "एसएमई एक्सचेंज" का तात्पर्य है किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का एक व्यापारिक मंच, जिसे अध्याय IX के अनुसार जारी की गई निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त राष्ट्रव्यापी व्यापारिक टर्मिनल हैं और इसमें इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, लेकिन इसमें मुख्य बोर्ड शामिल नहीं है; | |
| (ड़ड़ड़ ) | "निर्दिष्ट प्रतिभूतियों" का तात्पर्य है इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय प्रतिभूतियां; | |
| [() ड़ड़ड़क ) | "एसआर इक्विटी शेयर" का तात्पर्य है किसी जारीकर्ता के इक्विटी शेयर, जिनके पास उस जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए अन्य सभी इक्विटी शेयरों की तुलना में बेहतर मतदान अधिकार हैं; | |
| (चचच ) | "स्थिरीकरण अभिकर्ता" का अर्थ है एक व्यापारी बैंकर जो इन विनियमों के संदर्भ में ग्रीन शू विकल्प के तहत इक्विटी शेयरों की कीमत को स्थिर करने के लिए जिम्मेदार है; | |
| (छछछ ) | "स्टॉक एक्सचेंज" का तात्पर्य है कोई भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जिसमें जारीकर्ता द्वारा चुने गए राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनल हैं, जिस पर जारीकर्ता की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं | |
| या एक एसएमई एक्सचेंज के अलावा, इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के एक विशेष निर्गम के उद्देश्य से सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है; | ||
| (जजज ) | "सिंडिकेट सदस्य" से तात्पर्य बोर्ड के साथ पंजीकृत एक मध्यस्थ से है और जिसे इस निर्गम के संबंध में बोलियों, आवेदनों और आदेशों को स्वीकार करने और एक हामीदार के रूप में गतिविधि को जारी रखने की अनुमति है; | |
| (झझझ) | "व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों" का तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी; | |
| (ञञञ ) | "गैर-सूचीबद्ध जारीकर्ता" का तात्पर्य है एक जारीकर्ता जो सूचीबद्ध जारीकर्ता नहीं है; | |
| (टटट ) | "मूल्यांकनकर्ता" का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 और उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के तहत पंजीकृत है या जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है; | |
| (lll) | [ "[जानबूझकर चूक करने वाला या धोखाधड़ी करने वाला उधारकर्ता]" से ऐसा व्यक्ति या जारीकर्ता अभिप्रेत है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए [जानबूझकर चूक करने वालों या धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ताओं] पर दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्थान (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) या उसके संघ द्वारा [जानबूझकर चूक करने वाले या धोखाधड़ी करने वाले उधारकर्ता] के रूप में वर्गीकृत किया गया है; | |
| (डडड ) | "कार्य दिवस" से तात्पर्य वे सभी दिन हैं जिन दिन प्रस्ताव दस्तावेज में निर्दिष्ट शहर में वाणिज्यिक बैंक व्यापार के लिए खुले हैं। | |
| स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन के लिए, - |
| (क) | मूल्य सीमा की घोषणा; और | |
| (ख) | बोली/निर्गम अवधि, | |
| कार्य दिवस का अर्थ होगा शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन, जिन पर प्रस्ताव दस्तावेज में अधिसूचित शहर में वाणिज्यिक बैंक व्यापार के लिए खुले हैं; | ||
| (ग) | बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, बोली/निर्गम की समापन तिथि और स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची के बीच की अवधि, कार्य दिवस का अर्थ रविवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, स्टॉक एक्सचेंजों के सभी व्यापारिक दिन होंगे। |
(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और/या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमशः ऐसे कानूनों या नियमों या विनियमों या किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन में सौंपा गया है, जैसा भी मामला हो।

