धारा 379 के अधीन विवाद समाधान समिति के समक्ष विवाद के समाधान हेतु आवेदन ।
197. (1) विवाद समाधान समिति को आवेदन प्ररूपसंख्या 119 में उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जो अपने मामले में निर्दिष्ट आदेश में किसी परिवर्तन से उत्पन्न विवाद के संबंध में धारा 379 के अधीन विवाद समाधान का विकल्प चुनता है और जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।
(2) विवाद के समाधान से संबंधित प्रत्येक आवेदन के साथ ₹1000 का शुल्क देना होगा।

