धारा 375 के अधीन घोषणा ।
194. (1) धारा 375 (1) में निर्दिष्ट घोषणा प्ररूपसंख्या 117 में होगी, और उसमें दर्शाई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा और सत्यापन पर नियम 167 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा, —
| (क) | यदि यह संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी दो प्रतियां होंगी, और | |
| (ख) | यदि यह अपीलीय अधिकरण को प्रस्तुत की जाती है, तो इसकी तीन प्रतियां होंगी। |

