धारा 362 के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील का प्ररूपऔर प्रति आपत्तियों का ज्ञापन।
193. (1) धारा 362 (1) या (2) के अधीन अपीलीय अधिकरण को अपील प्ररूपसंख्या 115 में की जाएगी, और यदि अपील करदाता द्वारा की जाती है, तो अपील प्रपत्र, अपील के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
(2) अपीलीय अधिकरण को धारा 362 (4) के अधीन प्रति आपत्तियों का ज्ञापन प्ररूपसंख्या 116 में प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि प्रति आपत्तियों का ज्ञापन करदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन का प्रपत्र, प्रति आपत्तियों के आधार और उससे संलग्न सत्यापन प्ररूपपर नियम 167 (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

