धारा 354 (1) के अधीन दान और दाता को प्रमाणपत्र के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना
190. (1) धारा 354 (1) (ङ) या (च) या (छ) के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित आयकर प्राधिकरण आयकर महानिदेशक (प्रणाली) होगा।
(2) अधिनियम की धारा 354 (1)(ङ) या (च) के अधीन अनुसूची VII [तालिका: क्रमांक 1] में निर्दिष्ट किसी पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन या व्यक्ति (जिसे यहाँ दान प्राप्तकर्ता कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूपसंख्या 113 में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसमें दर्शाए गए तरीके से सत्यापित किए जाएंगे।
(3) दान प्राप्तकर्ता, किसी व्यक्ति के संबंध में रिपोर्टिंग के लिए प्राप्त रकम यों का निर्धारण करते समय,-
| (क) | उस व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए एक ही प्रकार के सभी दानों को ध्यान में रखेगा, और | |
| (ख) | दान की रकम या सभी दानों के कुल मूल्य को सभी व्यक्तियों में समानुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा; यदि दान एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हैं और दानदाताओं द्वारा कोई अनुपात निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो सभी दानदाताओं में समान रूप से आवंटित किया जाएगा। |
(4) प्ररूपसंख्या 113 इलेक्ट्रॉनिक रूप से-
| (क) | डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय विवरण डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है; या | |
| (ख) | किसी अन्य मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से; |
प्रस्तुत किया जाएगा।
(5) दान प्राप्तकर्ता पर लागू धारा 265 के अधीन आय विवरण को सत्यापित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति प्ररूपसंख्या 113 को सत्यापित करेगा।
(6) विवरण उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।
(7) धारा 354 (1) (घ) के प्रयोजनों के लिए, दान प्राप्तकर्ता, दानदाता को प्ररूपसंख्या 114 में वित्तीय वर्ष के दौरान दानदाता से प्राप्त दान की रकम का विवरण देते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
(8) दानदाता को प्रमाणपत्र उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें दान प्राप्त हुआ है।

