धारा 17 (3) (ख) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय |
19. धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, अवधारित सकल कुल आय आठ लाख रुपए होगी।
नियम संख्या.
19
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/01/2026
धारा 17 (3) (ख) के प्रयोजनों के लिए सकल कुल आय |
19. धारा 17(3)(ख) के प्रयोजनों के लिए, अवधारित सकल कुल आय आठ लाख रुपए होगी।