वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही कंपनियों के अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी
18घ. (1) धारा 80झख की उपधारा (8क) के प्रयोजनों के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, विहित प्राधिकारी होगा।
(2) विहित प्राधिकारी, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी किसी कंपनी का प्रारंभ में तीन निर्धारण वर्षों के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा और अवधि पुनर्विलोकन पर उस कंपनी के समाधानप्रद रूप में कार्यपालन के अधीन रहते हुए, उक्त आवेदन को इस प्रकार तीन वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा जिससे कि अनुमोदन की कुल अवधि प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार दस निर्धारण वर्षों के लिए हो।

