आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 180

नियम संख्या.

180

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 294(1) के अधीन ब्लॉक मूल्यांकन के संबंध में आय विवरणी ।

180. (1) धारा 294 (1) (क) के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी, धारा 247 के अधीन आरंभ की गई किसी भी खोज या धारा 248 के अधीन की गई मांग से संबंधित प्ररूप आईटीआर- बीएन में होगी और उसमें बताई गई रीति सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर- बीएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा:

क्रम संख्याव्यक्तिआय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
(1)(2)(3)
1.कंपनीइलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन।
2.किसी कंपनी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति(क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर; या
(ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो नियम 165 में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) ऐसे मामले में जहां कर भुगतान के क्रेडिट का दावा ब्लॉक अवधि के लिए स्व-मूल्यांकन कर के माध्यम से अन्य ब्लॉक अवधि की अघोषित आय के प्रति किया जाता है, ऐसे क्रेडिट का दावा और उसकी अनुमति मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सत्यापन और संतुष्टि के अधीन होगी।

(5) आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डेटा के सुरक्षित संकलन और प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और उप- नियम (2) में सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रीति से विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

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