धारा 270(8) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए विहित प्राधिकारी ।
175. धारा 270 (8) के अधीन विहित प्राधिकारी एक आयकर अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे धारा 270 (8) के प्रयोजनों के लिए आयकर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया है।

