धारा 269 (3) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों आदि द्वारा निरीक्षण के लिए दिन और समय ।
174. (1) धारा 269 (3) के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच किसी भी समय, मूल्यांकन अधिकारी, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई इंजीनियर, या ओवरसियर, या सर्वेक्षक, या मूल्यांकनकर्ता, इस संबंध में लिखित रूप में आदेश द्वारा,
| (क) | मूल्यांकन अधिकारी को सौंपे गए क्षेत्र की सीमा के भीतर किसी भी भूमि को प्रविष्ट कर सकता है; या | |
| (ख) | किसी भी व्यक्ति से संबंधित या उसके कब्जे वाली किसी भी भूमि, भवन या अन्य स्थान को प्रविष्ट कर सकता है, जिसके मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भ दिया गया है; या | |
| (ग) | किसी भी संपत्ति का निरीक्षण करना जिसके संबंध मंल मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित किया गया है। |
(2) "सार्वजनिक अवकाश" की अभिव्यक्ति में रविवार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

