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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 173

नियम संख्या.

173

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 269 के साथ पठित धारा 2(110) के अनुसार मूल्यांकन अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र ।

173. (1) धारा 269 के साथ पठित धारा 2 (110) के प्रयोजनों के लिए, —

(क)  क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी, ऐसे क्षेत्रों के भीतर कार्य करेंगे जिन्हें बोर्ड निर्देशित कर सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के काम पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगा;
(ख)  जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और सहायक मूल्यांकन अधिकारी ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और अस्तियों, संपत्तियों या निवेशों के ऐसे वर्ग के संबंध में मूल्यांकन अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि बोर्ड निदेश करे; तथा
(ग)  उप-नियम (5) और (6) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां उप-नियम (1) (ख) के अधीन जारी किए गए किसी भी निर्देश के अधीन किसी भी क्षेत्र के संबंध में संपत्ति के किसी भी वर्ग, भवन या भूमि या भवनों या भूमि में कोई अधिकार होने के संबंध में एक मूल्यांकन अधिकारी के कार्य एक जिला मूल्यांकन अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी और एक सहायक मूल्यांकन अधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं। इस तरह के कार्य नीचे दी गई सारणी के स्तंभ ग में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट मूल्य वाली आस्तियों या संपत्तियों या निवेश का, स्तंभ ख में उल्लिखित संबंधित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे :

सारणी

क्रम संख्याअधिकारी जो मूल्यांकन करेगाआस्ति का मूल्य
Aखग
1.जिला मूल्यांकन अधिकारीपांच करोड़ रुपये से ज्यादा
2.मूल्यांकन अधिकारीएक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक
3.सहायक मूल्यांकन अधिकारीएक करोड़ रुपये तक

(2) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य, जहां धारा 78 (2) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, पूंजीगत संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य होगा।

(3) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी संपत्ति का मूल्य, जहां धारा 91 (1) के अधीन एक संदर्भ किया जाता है, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया मूल्य होगा।

(4) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए किसी भी आस्ति का मूल्य होगा —

(क)  किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी में घोषित नवीनतम मूल्य; और
(ख)  जहां किसी भी कर वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की विवरणी के अनुसार कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिला मूल्यांकन अधिकारियों, मूल्यांकन अधिकारियों और सहायक मूल्यांकन अधिकारियों के कार्य, जैसा भी मामला हो, जिला मूल्यांकन अधिकारियों के निर्देश के अनुसार किए जाएंगे।

(5) सारणी [क्रम संख्या 1] में निर्दिष्ट जिला मूल्यांकन अधिकारी, जिसके पास क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(6) क्षेत्र का क्षेत्राधिकार रखने वाला मूल्यांकन अधिकारी, यदि वह मूल्यांकन के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो स्वयं सारणी [क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में ऐसे कार्य कर सकता है।

(7) उप-नियम (1) (ग) के प्रयोजनों के लिए, उसमें उल्लिखित आस्तियों, संपत्तियों या निवेशों का मूल्य समग्र रूप से आस्ति के संबंध में होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से निर्धारिती के स्वामित्व में हो।

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