उक्त की उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए धारा 268 (3) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी ।
170. धारा 268 (3) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी, उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने के लिए, एक आयकर प्राधिकारी होगा जो आयकर अधिकारी के पद से नीचे नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा धारा 268 (3) के प्रयोजनों के लिए इस तरह के प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

