1[धारा 10(23ग) के दसवें परन्तुक के अधीन विहित संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप
16गग. ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट, जिसकी धारा 10 के खंड (23ग) के दसवें परंतुक के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, निम्नलिखित प्ररूप में होगी—
(क) प्ररूप संख्या 10ख जहां —
(I) उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) और (viक) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पांच करोड़ रूपए से अधिक है; या
(II) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कोई विदेशी अभिदाय ग्रहण किया है; या
(III) ऐसी निधि या संस्थान या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था ने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान भारत से बाहर अपनी आय का कोई भाग दिया है;
(ख) अन्य मामले में प्ररूप सं. 10खख
स्पष्टीकरण - खंड (क) के उपखंड (II) के प्रयोजन के लिए "विदेशी अभिदाय" पद का वही अर्थ होगा जो उसका विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में है।]

