धारा 268 (1) (ग) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए सत्यापन का प्ररूप ।
169. धारा 268 (1) (ग) के अधीन एक व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए एक व्यक्ति को जो सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है, उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित किया जाएगा: —
"मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सूचना और विश्वास के अनुसार, कथन/कथनों में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और उसमें दिखाए गए अन्य विवरण सही बताए गए हैं।

