धारा 265 के प्रयोजनों के लिए विवरणी के सत्यापन हेतु विहित व्यक्ति [सारणी: क्रम संख्या 3 और 9] ।
168. (1) धारा 265 [तालिका: क्रम संख्या 3 और 9] के अधीन विवरणी के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, "कोई अन्य व्यक्ति" एक अंतरिम समाधान पेशेवर, एक समाधान पेशेवर, या एक परिसमापक के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा, जैसा भी मामला हो, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन, 2016 (2016 का 31) और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम।
(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जो इसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 5(1) में समनुदेशित किया गया है।

