धारा 358 के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को अपील का प्ररूप ।
167. (1) संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) से अपील प्ररूप संख्या 99 में की जाएगी।
(2) प्ररूप संख्या 99 निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत किया जाएगा:—
| (क) | एक व्यक्ति के मामले में जो नियम 164 और 180 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, |
| (i) | यदि आय की विवरणी डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप प्रस्तुत करके; | |
| (ii) | मद (i) के अधीन कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके; |
| (ख) | ऐसे मामले में जहां निर्धारिती के पास खंड (क) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप प्रस्तुत करके कागजी रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने का विकल्प है। |
(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अपील के प्ररूप उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो धारा 265 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए अधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती पर लागू होता है।
(4) प्ररूप संख्या 99 के साथ कोई भी दस्तावेज उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उक्त प्ररूप प्रस्तुत किया गया है।

