आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 166

नियम संख्या.

166

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 263 (7) के अधीन विवरणी को दोषपूर्ण विवरणी मानने की शर्ते ।

166. (1) आयकर विवरणी दोषपूर्ण मानी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक संतुष्ट होती है:—

(क)  आय की विवरणी में सभी क्षेत्रों, भागों, अनुसूचियों, विवरणों और स्तंभ, जैसा कि निर्धारिती के मामले में लागू होता है, विधिवत नहीं भरा गया है, जिसमें आय के लागू शीर्षों के अधीन प्रभार्य आय की गणना, सकल कुल आय और कुल आय की गणना शामिल है; या
(ख)  लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, लेखा परीक्षा योग्य मामलों में, धारा 63 में उल्लिखित, आय की विवरणी फाइल करने से पहले प्रस्तुत नहीं की गई है; या
(ग)  यदि आय की विवरणी धारा 263 (6) के अधीन प्रस्तुत की जाती है, तो धारा 267 के अनुसार कर के भुगतान का विवरण विवरणी में विधिवत नहीं भरा जाता है; या
(घ)  विवरणी में दावा किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) या वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का अग्रनीत क्रेडिट नवीनतम विवरणी में मैट या एएमटी के कैरी फॉरवर्ड के अनुसार नहीं है, जैसा भी मामला हो, निर्धारिती को दी गई अनुमति है।

(2) बोर्ड व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को अधिसूचित कर सकता है, जिन पर उप-नियम (1) के खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट शर्तों में से कोई भी लागू नहीं होगा या ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा, जैसा कि ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

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