आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 165

नियम संख्या.

165

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

1[263(2)] के साथ पठित धारा 263 (6) के अधीन आय की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करना ।

165. (1) धारा 263 (6) के अधीन इस तरह की विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी प्ररूप आईटीआर-यूएन में होगी और उसमें बताई गई रीति से सत्यापित की जाएगी।

(2) आईटीआर-यूएन निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा उसके स्तंभ 3 में निर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या व्यक्ति आय की विवरणी प्रस्तुत करने की रीति
1 2 3
1. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर।
2. कोई भी व्यक्ति जिसके खातों की धारा 63 के अधीन लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है। (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या
(ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना।
3. क्रम संख्या 1 और 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति (क) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के या
(ख) इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा संचारित करना; या
(ग) विवरणी में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करना और उसके बाद प्ररूप आईटीआर-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करना।

(3) उप-नियम (2) के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" पद का अर्थ है आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट डेटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के उद्देश्य से उत्पन्न कोड ।

फ़ुटनोट