आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 163

नियम संख्या.

163

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 263 (1) (क) (x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की शर्तें |

163. (1) धारा 263(1) (क) (x) में निर्दिष्ट कंपनी या फर्म से भिन्न किसी व्यक्ति के संबंध मंग आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए कर वर्ष में पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क)   अगर उसने किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक या अधिक चालू खाता में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम या कुल रकम जमा की है; या
(ख)   अगर उसने खुद या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर Rs.200000 से अधिक की रकम या कुल रकम खर्च की है; या
(ग)  यदि उसने बिजली की खपत के लिए Rs.100000 से अधिक की राशि या कुल रकम का व्यय किया है; या
(घ)   यदि व्यवसाय में उसकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां, जैसा भी मामला हो, साठ लाख रुपये से अधिक है; या
(ङ)  यदि पेशे में उसकी कुल सकल प्राप्तियां दस लाख रुपये से अधिक हैं, या
(च) यदि स्रोत पर कटौती की गई कर और स्रोत पर एकत्र किए गए कर का योग, ऐसे व्यक्ति के मामले में Rs.25000 या उससे अधिक है, और साठ वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तिगत निवासी के मामले में, रकम Rs.50000 या उससे अधिक के रूप में ली जाएगी; या
(छ)   यदि उसने अपने एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल मिलाकर पचास लाख रुपये या उससे अधिक जमा किए हैं।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "किसी दूसरे देश की यात्रा" में पड़ोसी देशों या ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा शामिल नहीं है, जैसा कि बोर्ड अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे।

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