| क्र.सं. | लेन-देन की प्रकृति | लेन-देन का मूल्य | स्तंभ (2) में लेन-देन के संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने या जारी
करने वाला व्यक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | किसी भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक को आवेदन करना, जिस पर बैंकिंग
विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51
में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित) या क्रेडिट कार्ड
जारी करने के लिए किसी अन्य कंपनी या संस्था को । | ऐसे सभी लेनदेन । | | i. | | बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी, या | | ii. | | कंपनी के प्रधान अधिकारी, या | | iii. | | संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो। |
|
| 2. | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा
12 (1क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक या
किसी अन्य व्यक्ति में खाता खोलना। | ऐसे सभी लेनदेन । | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा
12 (1 क) के तहत पंजीकृत निक्षेपागार, प्रतिभागी, प्रतिभूतियों के संरक्षक
या कोई अन्य व्यक्ति । |
| 3. | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित
भारतीय रिजर्व बैंक को उसके द्वारा जारी किए गए बांडों के अधिग्रहण के लिए
भुगतान। | `50,000 से अधिक की राशि। | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित
भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत
किसी एजेंसी बैंक का। |
| 4. | म्यूचुअल फंड की इकाइयों की खरीद के लिए उसे भुगतान । | `50,000 से अधिक की राशि। | ट्रस्टी या कोई अन्य व्यक्ति जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी द्वारा विधिवत
प्राधिकृत किया गया हो । |
| 5. | प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज)
में परिभाषित प्रतिभूतियों (शेयरों के अलावा) की बिक्री या खरीद के लिए एक
संविदा । | प्रति लेनदेन `1,00,000 से अधिक की राशि । | | i. | | कंपनी के प्रधान अधिकारी; या | | ii. | | भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 (1) के तहत पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, शेयर अंतरण एजेंट, किसी निर्गम के लिए बैंकर एक न्यास विलेख का न्यासी, जारी करने के लिए रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो । |
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| 6. | निम्नलिखित में जमा
| i. | | एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की
धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या | | ii. | | डाकघर | |
| एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख
रुपये या उससे अधिक की. नकद जमा | | i. | | एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सहऑपरेटिव बैंक, या | | ii. | | पोस्टमास्टर या | | iii. | | संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो। |
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| 7. | निम्नलिखित से निकासी -
| i. | | एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या | | ii. | | डाकघर | |
| एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के एक या अधिक खातों में कुल दस लाख
रुपये या उससे अधिक की नकद जमा | | i. | | एक के प्रबंधक या अधिकारी बैंकिंग कंपनी या सहऑपरेटिव बैंक, या | | ii. | | पोस्टमास्टर या | | iii. | | संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो। |
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| 8. | निम्नलिखित की बिक्री या खरीद
| (i) | | मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 (1988 का 59) की धारा 2 (28) में परिभाषित मोटर यान या वाहन, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (44) में परिभाषित 'ट्रैक्टर' को छोड़कर, उस अधिनियम के अध्याय IV के तहत एक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता होती है; या | | (ii) | | मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 2 (27) में
परिभाषित मोटर साइकिल । |
| `5,00,000 से अधिक की राशि। | वह व्यक्ति जो मोटर वाहन या मोटर साइकिल बेचता है। |
| 9. | किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में
सूचीबद्ध नहीं होने वाली कंपनी के शेयरों की बिक्री या खरीद | | प्रति लेनदेन `1,00,000 से अधिक की राशि। | ऐसे शेयर जारी करने वाली कंपनी का प्रधान अधिकारी |
| 10. | किसी कंपनी या संस्था को उसके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र या की राशि
बंध-पत्र प्राप्त करने के लिए भुगतान। | `5,000 से अधिक की राशि। | किसी कंपनी या संस्था का प्रधान अधिकारी जो ऐसे बांड या ऋणपत्र जारी
करता हो । |
| 11. | किसी भी अचल संपत्ति के किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय या बिक्री या
उपहार या संयुक्त विकास समझौता। | बीस लाख रुपये से अधिक की राशि या धारा 78 में निर्दिष्ट स्टाम्प
मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा बीस लाख रुपये से अधिक की राशि बीस लाख रुपये
से अधिक की राशि पर निर्दिष्ट की गई है। | पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 3 के तहत नियुक्त
महानिरीक्षक, या उस अधिनियम की धारा 6 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार या
उपपंजीयक । |
| 12. | क्रम संख्या 13 में निर्दिष्ट समय जमा के अलावा एक खाता खोलना और एक
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता
| (i) | | एक बैंकिंग कंपनी; या | | (ii) | | एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10
का 1949), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित किसी भी बैंक
या बैंकिंग संस्थान सहित) | |
| ऐसे सभी लेनदेन। | | i. | | एक बैंकिंग कंपनी, या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी, या | | ii. | | संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो। |
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| 13. | निम्नलिखित में कोई सावधि जमा
| i. | | एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), लागू होता है (उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सहित); या | | ii. | | एक डाकघर या | | iii. | | कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 406 में निर्दिष्ट एक निधि; या | | iv. | | एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व
बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 451क के तहत जनता से जिमा राशि
रखने या स्वीकार करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र है। |
| एक वित्तीय वर्ष दौरान `50,000 से अधिक या `5,00,000 से अधिक की राशि | | | i. | | बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक का प्रबंधक या अधिकारी, या | | ii. | | पोस्टमॉस्टर ; या | | iii. | | कंपनी के प्रधान अधिकारी, या | | iv. | | संस्था के प्रधान अधिकारी, जैसा भी मामला हो। |
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| 14. | बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का (4) की धारा 2(9) में परिभाषित बीमा
प्रीमियम का भुगतान । | वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर `50,000 से अधिक की राशि | | किसी बीमाकर्ता का प्रबंधक या अधिकारी । |
| 15. | निम्नलिखित को भुगतान
| i. | | एक होटल या रेस्तरां, या | | ii. | | एक सम्मेलन केंद्र या | | iii. | | एक बैंक्वेट हॉल; या | | iv. | | इवेंट मैनेजमेंट में लगे कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय
किसी बिल या बिल के प्रति। |
| `1,00,000 से अधिक की राशि नकद भुगतान। | बिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति। |
| 16. | किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रम संख्या 1 से 15 में निर्दिष्ट वस्तुओं के
अलावा किसी अन्य प्रकृति की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि कोई
हो। | `2,00,000 से अधिक की राशि प्रति लेनदेन । | बिल सहित दस्तावेज जारी करने वाला व्यक्ति । |