आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 157

धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति

नियम संख्या.

157

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 262 के अधीन स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति ।

157. (1) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी (एक कंपनी या एक विदेशी कंपनी नहीं होने के कारण) पर लागू नहीं होगा, जो एक कर वर्ष के दौरान, एक विविनिर्दिष्ट निधि में निवेश किया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं:

(क)   ऐसा अनिवासी कर वर्ष के दौरान विविनिर्दिष्ट निधि में निवेश से आय के अतिरिक्त भारत में कोई आय अर्जित नहीं करता है;
(ख)   अनिवासी की ऐसी आय पर देय आयकर को स्रोत पर काट लिया गया है और विनिर्दिष्ट धारा 393(1) [सारणी: क्रम संख्या 4 (iii)], 393(2) [सारणी: क्रम संख्या 8] और 393(4) [सारणी: क्रम संख्या 14] पर विनिर्दिष्ट दरों पर केंद्रीय सरकार को भेज दिया गया है; और
(ग)   अनिवासी विनिर्दिष्ट निधि को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता है:
(i)   नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;
(ii)   भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का पता जहाँ का वह निवासी है;
(iii)   एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और
(iv)   देश या उसके निवास के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और कहां है ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(2) विनिर्दिष्ट निधि

(क)   वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना, जिसमें उप-नियम (1) (ग) के द्वारा प्ररूप संख्या 92 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है; और
(ख)   उप-नियम (1) (ग) (iii) में यथानिर्दिष्ट विदेशी निवासी की घोषणा के वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, अपलोड की जाएगी।

(3) धारा 262 के उपबंध एक अनिवासी पर लागू नहीं होंगे, जो एक पात्र विदेशी निवेशक हो और जिसने केवल धारा 70 (1) (द) में उल्लिखित पूंजीगत आस्तियों में कारबार किया हो, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों तथा जिनके हस्तांतरण का प्रतिफल विदेशी मुद्रा में भुगतान या देय हो, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं: -

(क)   पात्र विदेशी निवेशक भारत में कोई अन्य आय अर्जित नहीं करता हो, सिवाय धारा 70 (1) (द) में विनिर्दिष्ट पूंजीगत आस्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय के;
(ख)   पात्र विदेशी निवेशक स्टॉक ब्रोकर को निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करता जिसके माध्यम से कारबार किया जाता है:
(i)   नाम, ईमेल आईडी और संपर्क संख्या;
(ii)   भारत के बाहर देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में पता जहाँ का वह निवासी है;
(iii)   एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का निवासी है; और
(iv)   देश या उसके निवास के निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र में कर पहचान संख्या (टीआईएन), और जहां ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, फिर एक अद्वितीय संख्या जिसके आधार पर उस देश या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा अनिवासी की पहचान की जाती है।

(4) स्टॉक ब्रोकर .

(क)   वित्तीय वर्ष की तिमाही का एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें उप-नियम (3) में निर्दिष्ट विवरण और दस्तावेज उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर महानिदेशक (पद्धति) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं; और
(ख)   उप-नियम ( 3 ) (ख) (iii) में यथानिर्दिष्ट, वित्तीय वर्ष की ऐसी तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर, जिससे ऐसा विवरण संबंधित हो, विदेशी निवास घोषणा अपलोड करेगा।

(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क)   "पात्र विदेशी निवेशक " से एक अनिवासी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003, दिनांक 4 जनवरी, 2017 के अनुसार काम करता है, अभिप्रेत है;
(ख)   "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का अर्थ विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित अर्थ होगा;
1[()   "विनिर्दिष्ट" निधि से—
(i)   भारत में न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है और जिसे निम्नलिखित के अधीन विनियमित किया जाता है—
()   भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निधियों का वैकल्पिक निवेश) विनियम, 2012; या
()   अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 और जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है ; या
(ii)   कोई निधि, जिसे अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ)] में निर्दिष्ट किया गया है ।]
(घ)   "स्टॉक ब्रोकर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार अधिकार है और ऐसे एक्सचेंज का सदस्य है।

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