धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण ।
156. धारा 259 के अधीन विहित आयकर प्राधिकरण एक आयकर प्राधिकरण होगा जो आयकर के सहायक आयुक्त के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

