धारा 258 (2) के अधीन निर्धारिती से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण ।
155. (1) अधिनियम के अधीन या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) के अधीन किए गए किसी भी निर्धारण के संबंध में एक निर्धारिती से संबंधित सूचना के लिए धारा 258 (2) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त को आवेदन, जैसा कि इसके निरसन से पहले अस्तित्व में था, प्ररूप संख्या 88 में किया जाएगा।
(2) धारा 258(2) के अधीन मांगी गयी सूचना मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप संख्या 89 में प्रदान की जाएगी।
(3) यदि संबंधित निर्धारण पूरा नहीं हुआ है और सूचना देना संभव नहीं है, तो मुख्य आयुक्त या आयुक्त के लिए धारा 258(2) के अधीन आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना संभव नहीं है, इस तथ्य की सूचना वह आवेदक को प्ररूप संख्या 90 में देगा।
(4) जहां मुख्य आयुक्त या आयुक्त संतुष्ट हैं कि मांगी गई सूचना देना या ऐसा कारित करना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वह प्ररूप संख्या 91 में आवेदक को इस तथ्य की सूचना देगा।

