करस्थम और विक्रय ।
153. जहां चल आस्ति का करस्थम और विक्रय किसी भी निर्धारण अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत कर वसूली अधिकारी द्वारा की जानी है, इस तरह के करस्थम और विक्रय, जहां तक हो सकती है, उसी तरह से की जाएगी जैसे वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाने वाली किसी चल आस्ति की कुर्की और विक्रय, और कुर्की और विक्रय से संबंधित नियम 225 के उपबंध, जहां तक हो सकता है, इस तरह के करस्थम और विक्रय के संबंध में लागू होगा।

