आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

नियम संख्या. 151

नियम संख्या.

151

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 248 के अधीन खाता-बही आदि की मांग ।

151. (1) महानिदेशक या निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 248 (1) के अधीन प्राधिकार प्ररूप संख्या 86 में लिखित रूप में प्राधिकार जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत किया जाएगा और उसकी मुहर लगेगी।

(2) धारा 248 (1) के अधीन मांग करने के लिए अधिकृत अधिकारी (जिसे मांगकर्ता अधिकारी कहा गया है) धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) (जिसे इसमें परिदान अधिकारी या प्राधिकारी कहा गया है) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में मांग करेगा, जिसमें लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को वितरित करने के लिए वितरण अधिकारी या प्राधिकारी को बुलाया जाएगा, या संपत्ति या कंप्यूटर प्रणाली जिसमें उसे की गई मांग में निर्दिष्ट सूचना है, जो प्ररूप संख्या 86 में किए गए प्राधिकार की एक प्रति के साथ होगी और उक्त प्राधिकार की एक प्रति के साथ मांग की एक प्रति, धारा 248(1)(क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अग्रेषित की जाएगी।

(3) (क) वितरण अधिकारी या प्राधिकारी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों, या संपत्ति या कंप्यूटर सिस्टम की एक सूची तैयार करेगा जिसमें मांगकर्ता अधिकारी को दी गई सूचना होगी;

(ख) इस प्रकार मांगी गई सूचना वाली लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों, या आस्तियों या कंप्यूटर प्रणाली की सुपुर्दगी को प्रभावित करने से पहले, परिदान अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी चीज़ों को, धन और लेखा बहियों और दस्तावेजों को भौतिक रूप में छोड़कर, एक पैकेज या पैकेजों में रखेगा या रखवाएगा जिसे ऐसी चीजों के विवरण के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा और उसमें रखा जाएगा;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेज पर उसकी ओर से मांगकर्ता अधिकारी या आयकर अधिकारी के पद से नीचे के पद के किसी अन्य आयकर प्राधिकारी का और वितरण अधिकारी या प्राधिकारी का पहचान चिह्न और मुहर लगी होगी।

(घ) धारा 248 (1) (क) या (ख) या (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भी उक्त पैकेज या पैकेज पर अपनी मुहर या हस्ताक्षर लगाने की अनुमति दी जाएगी, और

(ङ) खंड (ख) के अधीन तैयार की गई सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को सुपुर्द की जाएगी और उसकी एक प्रति सुपुर्दगी अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(4) नियम 148 और नियम 152 के उप-नियम (19) से (22) के उपबंध, जहां तक हो, इस तरह लागू होंगे जैसे कि धारा 248 के अधीन मांगकर्ता अधिकारी को सुपुर्द की गई चीजें धारा धारा 247 (1) के अधीन अनुरोधकर्ता अधिकारी द्वारा धारा 248 ( 1 ) (क) या (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से जब्त कर ली गई हों, जैसा भी मामला हो, और जैसे कि उसमें होने वाले "अधिकृत अधिकारी" शब्दों के लिए, "मांग करने वाले अधिकारी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया हो।

फ़ुटनोट