धारा 247 (5) के अधीन सेवाओं की मांग करने और धारा 247 (9) के अधीन एक संदर्भ बनाने की प्रक्रिया)।
149. (1) यथास्थिति, प्रत्येक प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, अनुमोदन कर सकेगा ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, या संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक या अपर आयुक्त या निदेशक या आयुक्त या प्रधान निदेशक या प्रधान आयुक्त द्वारा किए गए संदर्भ के आधार पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर -
| (क) | कोई भी व्यक्ति या संस्था, जिसकी सेवाओं को धारा 247 (5) (ख) के प्रयोजनों के लिए मांगा जा सकता है; या | |
| (ख) | मूल्यांकन अधिकारी, धारा 514 के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, या कोई व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिसे धारा 247 (9) के प्रयोजनों के लिए संदर्भ दिया जा सकेगा। |
(2) धारा 247 (5) या (9) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, धारा 247(5)(ख) या (9) के प्रयोजनों के लिए उप-नियम (1) के अधीन अनुमोदित व्यक्तियों में से एक या अधिक की सेवाओं की मांग कर सकता है या उनका संदर्भ दे सकता 1
(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्ररूप संख्या 85 में किया जाएगा।
(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट आवेदन का निपटारा यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है और इस प्रकार अनुमोदित या अस्वीकृत किया गया है।
(5) प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक, उप-नियम (1) में उपबंधित किसी व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को अनुमोदन प्रदान करने पर ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जैसा भी मामला हो, को एक निर्दिष्ट अनुमोदन संख्या जारी कर सकेगा।
(6) धारा 247 (5) या (9) के प्रयोजनों के लिए, ऐसे मामले में जहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था या पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की सेवाओं की मांग कर सकता है या उसका संदर्भ दे सकता है, जिसे उप-नियम (1) के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया है, इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद, और इस तरह की मांग के तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, जैसा भी मामला हो, का अनुमोदन प्राप्त करेगा।
(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता" से किसी भी प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन पंजीकृत कोई भी मूल्यांकनकर्ता ।
(8) इस नियम के उप-नियम (5) के प्रयोजनों के लिए, एक "नामनिर्दिष्ट अनुमोदन संख्या" का अर्थ है एक संख्या जो इस प्रकार जारी की गई है, जिसमें अक्षरांकीय वर्ण हैं।

