धारा 239(3) (क) के अधीन बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन और परिचालन ।
147. बोर्ड द्वारा धारा 239(3)(क) के अधीन जारी कोई भी सामान्य या विशेष आदेश, जिसका प्रकाशन और परिचालन, बोर्ड की राय में जनहित में आवश्यक है, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा:-
| (क) | आदेश का राजपत्र में प्रकाशन; या | |
| (ख) | आदेश की प्रतियां चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापार या वृत्तिक संघों को भेजना, जो उस समय बोर्ड की डाक सूची में शामिल हैं; या | |
| (ग) | प्रत्येक मुख्य आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त और निर्धारण अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट पर आदेश की प्रतियां प्रदर्शित करना; या | |
| (घ) | आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश की प्रतियां अपलोड करना और विभाग द्वारा संचालित आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या अन्य डिजिटल आउटरीच प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका प्रसार करना। |

