आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 146

नियम संख्या.

146

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

टन भार कर योजना के विकल्प के प्रयोग हेतु आवेदन तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में नियम ।

146. (1) आयकर अधिनियम, 2025 के अध्याय 8-छ के अधीन टन भार कर योजना के प्रयोजनों के लिए :-

(क)  धारा 231 (1) के अधीन टन भार कर योजना का विकल्प चुनने हेतु आवेदन या धारा 231 (10) के अधीन उक्त विकल्प के नवीनीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप सं. 80 में किया जाएगा और उसमें निर्दिष्ट विधि से सत्यापित किया जाएगा।
(ख)  निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में उल्लिखित व्यवस्था के संबंध में धारा 227 (4) (ख) के अधीन समझा गया टन भार उसके स्तंभ ग में विनिर्दिष्ट आधार पर संगणित किया जाएगा:

सारणी

क्रम संख्या ठहराव गणना का आधार
(क) (ख) (ग)
1 स्लॉट और स्लॉट चार्टर का क्रय 2.5 टीईयू = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी), जहां टीईयू बीस फुट समतुल्य इकाई ( इस आकार का कंटेनर) है।
2 ब्रेक- बल्क पोत का साझाकरण
(i) जहां कार्गो आयतन द्वारा प्रतिबंधित है, 19 घन मीटर (सीवीएम) = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी); तथा
(ii) जहां कार्गो वजन से प्रतिबंधित है, 14 मीट्रिक टन = 1 शुद्ध टन भार (1 एनटी)।
(ग)  धारा 228 (7) में निर्दिष्ट आकस्मिक कार्यकलाप निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -
(i)  समुद्री परामर्श प्रभार;
(ii)  कार्गो की लदाई या उतराई से आय;
(ii)   प्रबंधित पोतों के लिए प्राप्त जलयान प्रबंधन शुल्क या पारिश्रमिक; तथा
(iv)  समुद्री शिक्षा या भर्ती शुल्क;
()  किसी भी कर वर्ष के दौरान धारा 232 (15) से (20) में निर्दिष्ट अर्ह पोतों के टन भार के चार्टर- इन की सीमा की गणना कंपनी द्वारा संचालित टन की कुल संख्या से चार्टर्ड-इन टन दिवसों की कुल संख्या को विभाजित करके की जाएगी; और
(ङ)   अधिनियम की धारा 232 (21) (ख) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली एक अर्हक कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्ररूप संख्या 81 में होगी।

फ़ुटनोट