आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 145

नियम संख्या.

145

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

धारा 221(4), 222(2), 223(5) और 224(9) के अधीन विवरण ।

145. (1) निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में यथा निर्दिष्ट किसी इकाई द्वारा जमा या भुगतान या वितरित आय का विवरण प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को ऐसी इकाई की ओर से ऐसी आय को जमा करने या भुगतान करने या वितरित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी संस्था का प्रधान कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्तंभ ग में उल्लिखित प्ररूप संख्या में एक लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित, जैसा कि धारा 515 (3) (ख) में परिभाषित किया गया है, उसमें निर्दिष्ट रीति से, और उक्त सारणी के स्तंभ इ में उल्लिखित प्ररूप संख्या में स्तंभ घ में उल्लिखित ऐसी आय के प्राप्तकर्ता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा :

सारणी

क्रम संख्या इकाई का प्रकार प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप वह व्यक्ति जिसे विवरण प्रस्तुत किया जाना है आय प्राप्तकर्ता को विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप
1.वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल निधि। 74.वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है। 75.
2.कारबार न्यास। 76.इकाई धारक 77.
3.निवेश निधि । 79.वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है। 78.
4.प्रतिभूतिकरण न्यास। 72.वह व्यक्ति जो ऐसी आय पर कर के लिए उत्तरदायी है। 73.

(2) प्रधान आयुक्त या आयकर आयुक्त को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 15 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या जमा या वितरित किया जाता है और आय के प्राप्तकर्ता को विवरण कर वर्ष के बाद के वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा जिसके दौरान आय का भुगतान या क्रेडिट या वितरित किया गया है।

(3) आय के प्राप्तकर्ता को आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से विवरण उत्पन्न करने और डाउनलोड करने के बाद और उसमें दर्शाई गई रीति से आय का भुगतान या जमा करने या वितरित करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

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