आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 144

नियम संख्या.

144

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

अधिनियम की अनुसूची 6 [ टिप्पण 1(छ)(i)] में विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए आवश्यक अन्य शर्ते ।

144. (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ) (i)] के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा पूरे किए जाने के लिए आवश्यक "अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी-

(क)  विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक ऐसी निधि के प्रायोजक या प्रबंधक के अतिरिक्त, जो कर वर्ष के बाद किसी भी कर वर्ष में धारा 6 (2) से (7) के अधीन निवासी बन जाता जिसमें ऐसी इकाई या इकाइयां जारी की गई थी, कर वर्ष के अंत से तीन महीने की अवधि के भीतर इस तरह की विनिर्दिष्ट निधि का इकाई धारक नहीं रहेगा जिसमें वह निवासी बन जाता हैं;
(ख)  खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दिष्ट निधि अपने इकाई धारकों के निम्नलिखित दस्तावेज संधारित रखेगा:
(i)  इकाई धारक का नाम;
(ii)   इकाइयों को जारी किए जाने के समय निवास के देश में इकाई धारक की कर पहचान संख्या;
(iii)   स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध हो;
(iv)   धारित इकाइयों की कुल संख्या;
(v)  धारित इकाइयों का कुल मूल्य;
(vi)  चाहे इकाई धारक प्रायोजक हो या प्रबंधक;
(vii)   वह कर वर्ष जिसमें इकाई धारक निवासी बन गया, और
(viii)   विनिर्दिदष्ट निधि से बाहर निकलने की तारीख ।

(2) निर्दिष्ट निधि प्रमाणित करेगी कि उसने उप-नियम (1) के अधीन शर्तों को पूरा किया है और प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय के वार्षिक विवरण में निवासियों द्वारा धारित इकाइयों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की अनुसूची 6 [टिप्पण 1 (छ)] में इसे समनुदेशित किया गया है।

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