धारा 210 (3) के तहत एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन के कारण एक विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण ।
143. (1) धारा 210 (3) के प्रयोजनों के लिए, एक विनिर्दिष्ट निधि की आय की गणना, एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश प्रभाग होने के नाते निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:
क + ख + ग + घ + ङ
जहां,
क = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित की जाती है, जैसा कि धारा 210 (1) में निर्दिष्ट है [सारणी: क्रम संख्या 1];
ख = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 2], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;
ग = धारा 210 (1) में संदर्भित अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी क्रम संख्या 3], धारा 196 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई;
घ = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 4], धारा 198 में निर्दिष्ट प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त किया गया, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया;
ङ = धारा 210 (1) में संदर्भित दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय [सारणी: क्रम संख्या 5], धारा 198 में संदर्भित प्रतिभूति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप पात्र निवेश प्रभाग द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई, या प्राप्त की गई, और इस तरह के निवेश प्रभाग द्वारा आयोजित की गई।
(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मद के या ख या ग या घ या ङ में निर्दिष्ट आय के संबंध में किए गए किसी भी व्यय को अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अन्य आय से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही इस तरह के व्यय को उक्त क या ख या ग या घ या इ में निर्दिष्ट आय से कटौती की अनुमति नहीं दी गई हो।
(3) पात्र निवेश प्रभाग धारा 210 (3) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय का वार्षिक विवरण धारा 263(1)(ग) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले, प्ररूप संख्या 70 में प्रस्तुत करेगा ।
(4) धारा 210 (1) में निर्दिष्ट एक पात्र निवेश प्रभाग की आय [ तालिका: क्रम संख्या 1 से 5] उसमें निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र निवेश प्रभाग उप-नियम (3) की आवश्यकता को पूरा न करता हो ।
(5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, -
| (क) | "पात्र निवेश प्रभाग" का अर्थ है एक विदेशी बैंकिंग इकाई का एक निवेश प्रभाग जो अधिनियम की अनुसूची 6 टिप्पण 1 (छ) (ii) (क) और (ख)] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है; | |
| (ख) | "एक विदेशी बैंकिंग इकाई के निवेश विभाजन" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [ टिप्पण 1 (ख)] में इसे यथा समनुदेशित होगा; | |
| (ग) | "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 (ज) में समनुदेशित किया गया हैं ; | |
| (घ) | "निर्दिष्ट निधि" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची 6 [ टिप्पण 1 (छ) (ii)] में समनुदेशित अर्थ होगा। |

