आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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नियम संख्या. 139

नियम संख्या.

139

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/01/2026

अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के अधीन अनिवासी द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना ।

139. (1) अधिनियम की अनुसूची 6 [ सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के प्रयोजनों के लिए, अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के लिए जिम्मेदार विनिर्दिष्ट निधि की छूट प्राप्त आय की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

(क × द1) + (ख × द2) + (ग × द3) + (घ × द4)

जहां -

क = किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर धारा 70(1)(द) में निर्दिष्ट पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक निर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां इस तरह के लेनदेन के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होता है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 में उल्लिखित है [ सारणी: क्रम संख्या 1];

ख = प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा अर्जित या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त), जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 2] में निर्दिष्ट है,

ग = किसी अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा जारी प्रतिभूतियों से एक निर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न या प्राप्त की गई कोई भी आय और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में प्रोद्भूत या उत्पन्न नहीं होती है, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी क्रम संख्या 3] में निर्दिष्ट है;

घ = एक प्रतिभूतिकरण न्यास से एक विनिर्दिष्ट निधि द्वारा प्रोद्भूत या उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई भी आय जो अधिनियम की अनुसूची 6 [ सारणी: क्रम संख्या 4] में निर्दिष्ट "कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य

द1 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, धारा 70 (1) (द) में संदर्भित पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख से ऐसी पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख तक,

द2 अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट निधि के दैनिक "प्रबंधन के अधीन आस्तियों" के कुल योग का अनुपात, प्रतिभूति के अधिग्रहण की तारीख से (भारत में निवासी कंपनी में शेयरों के अतिरिक्त) ऐसी प्रतिभूति के हस्तांतरण की तारीख तक,

द3 = अनिवासी इकाई धारकों द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) विनिर्दिष्ट निधि कुल 'प्रबंधन के अधीन आस्ति' के लिए, एक अनिवासी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में (भारत में एक अनिवासी का स्थायी स्थापना नहीं होने के नाते) और जहां ऐसी आय अन्यथा भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं होती है, तथा

द4 = अनिवासी इकाई धारकों (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा आयोजित निर्दिष्ट निधि में "प्रबंधन के अधीन आस्ति" का अनुपात निर्दिष्ट निधि की कुल "प्रबंधन के अधीन आस्ति" के लिए, एक प्रतिभूतिकरण न्यास से ऐसी आय की प्राप्ति की तारीख के रूप में जो "कारबार या वृति का लाभ और अभिलाभ " शीर्षक के तहत प्रभार्य है।

(2) निर्दिष्ट निधि धारा 263(1) (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप संख्या 68 में छूट प्राप्त आय का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगी और उसमें उपदर्शित रीति से विधिवत सत्यापित होगी।

(3) एक निर्दिष्ट निधि में एक अनिवासी (भारत में एक अनिवासी की स्थायी स्थापन नहीं होने के नाते) द्वारा धारित इकाइयों के कारण आय अधिनियम की अनुसूची 6 [सारणी: क्रम संख्या 1 से 4] के साथ पठित धारा 11 (1) के अधीन छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट निधि उप-नियम (2) का अनुपालन न करे।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) "प्रबंधन अधीन आस्ति" का अर्थ है किसी विशेष तारीख पर निर्दिष्ट निधि की संपत्ति या निवेश के मूल्य का अंतिम शेष;
(ख) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो इसे विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 (थ) में समनुदेशित किया गया है, और
(ग) "स्थायी स्थापन", "प्रतिभूतियां", "विनिर्दिष्ट निधि" और "इकाई" पद का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम की अनुसूची 6 के नीचे टिप्पण 1 में समनुदेशित किया गया

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